UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नए साल से पहले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुमति लेना आवश्यक कर दिया है. इसके साथ ही पुलिस नए साल से पहले पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है. पढ़िए पूरी खबर ...
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Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस प्रशासन के द्वारा नए साल से पहले होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुमति लेना आवश्यक कर दिया है. इसके साथ ही लखनऊ पुलिस नए साल से पहले पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है. शर्त के अनुसार धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली, धार्मिक आयोजन, न्यूज/स्टेज शो, सेलिब्रिटी प्रमोशन, फिल्म/वेब सीरीज शूटिंग, मैराथन, यात्रा, मेला/प्रदर्शनी, ड्रोन उपयोग, सिनेमा हॉल में लाइव प्रसारण, और अन्य कार्यक्रम बिना अनुमति आयोजित किए जाते हैं. अब से इन आयोजनों के लिए आवेदन करना होगा.
वेबसाइट पर मिलेगा पेज
अब से राजधानी लखनऊ में आयोजन की अनुमति लेने के लिए लखनऊ पुलिस की वेबसाइट (http://lucknowpolice.up.gov.in/) के "नागरिक सेवाएं" पेज पर ऑनलाइन किया जा सकता है.
पुलिस प्रबंधन में कठिनाई
हालांकि यह देखा जा रहा है कि कई संस्थाएं और आयोजक बिना अनुमति के इन कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं. जो नियमों का उल्लंघन है. इसके कारण स्कूल बच्चों की वैन, एम्बुलेंस, वीआईपी/वीवीआईपी मूवमेंट, प्रमुख चौराहों पर जाम, यातायात डायवर्जन और पुलिस प्रबंधन में कठिनाई उत्पन्न होती है. जिससे आपातकालीन सेवाएं प्रभावित होती हैं और आम जनता को दैनिक कार्यों में समस्याएं आ रही हैं. लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में इन कार्यक्रमों से कानून और यातायात व्यवस्था बाधित होने का खतरा बना रहता है.
ईको गार्डन में ही होंगे आयोजन
लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में आयोजित होने वाले धरना, विरोध प्रदर्शन, या ज्ञापन देने के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित स्थल "कांशीराम जन सुविधा परिसर एवं पार्किंग स्थल (ईको गार्डन)" पर ही किए जाने चाहिए. इन कार्यक्रमों की सूचना संबंधित पुलिस उपायुक्त या सहायक पुलिस आयुक्त को पहले दी जानी चाहिए ताकि कार्यक्रम को शांतिपूर्वक और सुचारू रूप से आयोजित किया जा सके.
15 दिन पहले ऑनलाइन आवेदन जरूरी
इसलिए सभी आयोजकों और संस्थाओं से अपील है कि वे कार्यक्रम की तिथि से कम से कम 15 दिन पहले अपनी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें ताकि पुलिस द्वारा समय पर अनुमति प्रदान की जा सके और आयोजकों को किसी प्रकार की दौड़-धूप न करनी पड़े. अगर इसके बावजूद कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित किया जाता है. तो उस पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.
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