संजीवनी को-ऑपरेटिव सोसायटी के खिलाफ 14 निवेशकों ने गबन का मामला करवाया दर्ज
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संजीवनी को-ऑपरेटिव सोसायटी के खिलाफ 14 निवेशकों ने गबन का मामला करवाया दर्ज

श्रीगंगानगर न्यूज: संजीवनी निवेशकों की परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भुगतान नहीं हुआ है. जिसके बाद एक साथ 14 निवेशकों ने मामला दर्ज करवाया. मामले की जांच की जा रही है.

संजीवनी को-ऑपरेटिव सोसायटी के खिलाफ 14 निवेशकों ने गबन का मामला करवाया दर्ज

Anupgarh, Sriganganagar: अनूपगढ़ पुलिस थाने में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार 14 लोगों की लिखित रिपोर्ट के आधार पर संजीवनी को-ऑपरेटिव सोसायटी के विरुद्ध गबन सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है. उक्त 14 लोगों में 4 महिलाएं भी शामिल है. 14 लोगों की लिखित रिपोर्ट में संजीवनी को-ऑपरेटिव पर 15 लाख 97 हजार 748 रुपये का गबन का आरोप लगाया गया है. 14 लोगों ने सोसायटी के खिलाफ अलग अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए थे. दिए गए परिवाद संजीवनी क्रेडिट कॉ ऑप्रेटिव सोसायटी के अनूपगढ़ तथा घड़साना ब्रांच से संबंधित है.

इन निवेशकों ने करवाया मामला दर्ज

पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार परिवाद में अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग रकम जमा करने की बात को बताया. साथ ही अवधी पूर्ण होने पर कुल जमा राशि 15 लाख 97 हजार 748 रुपये ब्याज सहित नहीं लौटाने पर कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां अनूपगढ़ में परिवाद पेश कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है.

प्रकरण में कमला देवी (51) निवासी नाहरावाली ने लिखवाया कि उसने संजीवनी क्रेडिट को ऑपरेटिव ब्रांच अनूपगढ में निवेश किया. जिसमें दिनांक 21 फरवरी 2019 एवं उसके बाद उक्त सोसायटी द्वारा कई बार किश्त ली गई. उसके द्वार निवेशित राशि 1 लाख 83 हजार रुपये रुपये जो कि परिपवक्वता पर दो लाख चालीस हजार सात सौ बीस रुपये रुपये होती थी, उसकाभुगतान दोषी सोसायटी द्वारा नहीं किया है.

इन धाराओं में हुआ मामला दर्ज

क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के विरुद्ध नियमों की अवहेलना करने के आरोप में 420, 406, 409, 120 बी आइपीसी व 3/21 , 4/22- अनियमित जमा योजना अधिनियम 2019 पर प्रतिबंध में तहत मामला दर्ज कर लिया गया.मामले की जांच थानाधिकारी फूलचंद शर्मा कर रहे है.

21 फरवरी के बाद नहीं करवा सकते थे निवेश

गौरतलब है कि 11 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री की तरफ से ली गई बैठक में इस आशय के निर्देश प्रदान किये गये थे कि अनियमित जमा योजना अधिनियम 219 पर प्रतिबंध के लागू होनें की दिनांक 21 फरवरी 2019 या इसके पश्चात किसी सोसायटी द्वारा निवेशक से राशि निवेशित कराई है.ऐसे प्रकरणों में एसओजी के माध्यम से आवश्यक कानूनी कार्रवाई करवाई जावें. इस संबंध में अनूपगढ में संजीवनी क्रेडिट को- ऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में इस प्रकार के मामले प्राप्त हुए है. इसी के आधार पर भी मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए है.

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