SawaiMadhopur News: सवाई माधोपुर जिले में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने जानलेवा हमले के आरोपी सगे भाई नवल और मुकेश गुर्जर को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी नवल ने पीड़ित के सिर में लाठी से मारी. भाई रामजीलाल के साथ आरोपी मुकेश, दिनेश व भौंरी लाल ने लाठी-सरिए से सिर व हाथों में वार किया था.
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SawaiMadhopur News: सवाई माधोपुर जिले में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने जानलेवा हमले के आरोपी सगे भाई नवल और मुकेश गुर्जर को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 16 हजार 500 रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है.
बता दें कि अपर लोक अभियोजक दिलीप सिंह राजावत ने बताया कि रामधन गुर्जर ने अस्पताल में पर्चा बयान में बताया कि वह खेती बाड़ी का काम करता है. 28 दिसम्बर 21 को शाम 6-7 बजे अपने खेत से आवारा मवेशी निकालकर आ रहा था. घर के सामने रास्ते में मुकेश, नवल, दिनेश व भौंरी लाल ने गायों को जाने से रोक दिया तथा वापस भगाने लगे. उलाहना देने पर सभी गाली गलोच कर पीड़ित के साथ मारपीट करने लगे. शोर मचाने पर पीड़ित का भाई रामजीलाल व पत्नी कमला आए.
आरोपी नवल ने पीड़ित के सिर में लाठी से मारी. भाई रामजीलाल के साथ आरोपी मुकेश, दिनेश व भौंरी लाल ने लाठी-सरिए से सिर व हाथों में वार किया. पत्नी कमला के आरोपी नवल ने पत्थर से सिर व पैर में हमला किया. इससे तीनों घायल हो गए.
घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां पुलिस ने उनके पर्चा बचान लिए तथा आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया. इस पर न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायालय ने आरोपी सगे भाईयों को प्राणघातक हमले का दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 16 हजार 500 रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है.
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