राजसमंद: विधिक सहायता के लिए पात्र व्यक्तियों की पूरे मनोयोग से पैरवी करें- जिला न्यायाधीश
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राजसमंद: विधिक सहायता के लिए पात्र व्यक्तियों की पूरे मनोयोग से पैरवी करें- जिला न्यायाधीश

राजसमंद न्यूज: राजसमंद जिला न्यायाधीश का कहना है कि विधिक सहायता के लिए पात्र व्यक्तियों की पूरे मनोयोग से पैरवी करें.लीगल एंड डिफेंस काउंसेल सिस्टम का कार्यालय गत 4 महीनों से संचालित हो रहा है.

 

राजसमंद: विधिक सहायता के लिए पात्र व्यक्तियों की पूरे मनोयोग से पैरवी करें- जिला न्यायाधीश

Rajsamand: लीगल एंड डिफेंस काउंसेल निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र “बंदियों की पूरे मनोयोग से पैरवी करें” ये निर्देश आज प्रातः एल.ए.डी.सी.एस. की मासिक बैठक में जिला न्यायाधीश सुरोलिया ने दिये. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद के सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) मनीष कुमार वैष्णव ने बताया कि जिला मुख्यालय पर दाण्डिक मामलों में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए लीगल एंड डिफेंस काउंसेल सिस्टम का कार्यालय गत 4 महीनों से संचालित है.

इसमें कार्यरत चीफ लीग एंड डिफेंस काउंसेल और असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसेल के कार्य की मासिक समीक्षा बैठक जिला एवं सेशन न्यायाधीश आलोक सुरोलिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस माह में लूट, बलात्कार और आर्म्स एक्ट एवं अन्य अपराधों से संबंधित कुल 7 प्रकरणों में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की गई है और अभियुक्तगण के रिमाण्ड के समय भी लीगल एंड डिफेंस काउंसेल द्वारा उपस्थिति दी गई है .

इस कार्यालय में उपस्थित होने वाले 13 आगन्तुकों को विधिक राय प्रदान की गई. निःशुल्क विधिक सहायता के तहत दो बंदियों के सेशन न्यायालय में तथा दो बंदियों के माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करवाये गये. बता दें की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य, महिला या बालक, शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति, आपदाग्रस्त व्यक्ति या कोई बंदी जिनके विरुद्ध दाण्डिक कार्रवाई संस्थित की गई है, ऐसे व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो और उन्हें पैरवी करने हेतु अधिवक्ता की आवश्यकता है उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद के द्वारा लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के माध्यम से विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है.

 बैठक में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मनीष कुमार वैष्णव तथा चीफ, लीगल एड डिफेंस काउंसेल नारायण लाल तेली उपस्थित रहे. तो वहीं न्यायाधीश ने  वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण किया.मनीष कुमार वैष्णव, अपर जिला एवं सेषन न्यायाधीष (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ) राजसमन्द द्वारा मोही गांव में संचालित वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

निरीक्षण के दौरान रजिस्टर में 11 वृद्धजन दर्ज पाये गये जिनमें से 10 वृद्धजन उपस्थित पाए गए एवं अन्य 01 वृद्धजन का बाहर जाना बताया गया. सभी वृद्धजन वृद्धवस्थाजनित बीमारियों के अलावा अन्य कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्ति नहीं पाये गये. आश्रयरत वृद्धजनों को भोजन में दाल एवं चपाती दी गयी. वृद्धजनों ने सांयकालीन भोजन में हरी सब्जी देना बताया. वक्त निरीक्षण रसाईयां मांगी बाई एवं कार्मिक माया गमेती उपस्थित मिले एवं निरीक्षण में सहयोग किया.

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