नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला, कोर्ट ने दुष्कर्मी को 10 साल कारावास और 36 हजार रुपए जुर्माने से किया दंडित
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नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला, कोर्ट ने दुष्कर्मी को 10 साल कारावास और 36 हजार रुपए जुर्माने से किया दंडित

Rajasthan Crime: मामले में विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रभात अग्रवाल ने फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा कि समाज में अपराधियों का खुला घूमना खतरनाक है. नाबालिग के साथ बढ़ते अपराध भी चिंता का विषय है.

Accused in police custody

Rajasthan Crime: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 5 साल पुराने मामले में सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने दुष्कर्मी को 10 साल कारावास और 36 हजार रुपए जुर्माने से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए.

इस मामले में विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रभात अग्रवाल ने फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा कि समाज में अपराधियों का खुला घूमना खतरनाक है. नाबालिग के साथ बढ़ते अपराध भी चिंता का विषय है.

विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट किशनलाल कुमावत ने बताया कि 5 साल पहले 2019 में सालमगढ़ थाने में पीड़िता की मां ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ प्रभुलाल ने दुष्कर्म किया.

इस मामले में जांच के बाद प्रभुलाल को गिरफ्तार किया गया था तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था. आज सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रभात अग्रवाल ने प्रभुलाल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई दुष्कर्मी को 10 साल कारावास और 36 हजार रुपए जुर्माने से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए गए.

अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 15 गवाह और 33 दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए. फैसला सुनाते हुए अग्रवाल ने टिप्पणी की की ऐसे अपराधियों की आजादी समाज के लिए घातक है. अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए इन्हें जेल में रखा जाए साथ ही उन्होंने समाज में नाबालिग के साथ बढ़ रही घटनाओं पर भी चिंता जाहिर की.

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