प्रतापगढ़: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और परिवार को जान से मारने की धमकी देने का मामले, आरोपी को 10 साल की सजा
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प्रतापगढ़: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और परिवार को जान से मारने की धमकी देने का मामले, आरोपी को 10 साल की सजा

Rajasthan News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने के मामले में दुष्कर्मी को 10 साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा कोर्ट ने दी.

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

प्रतापगढ़ न्यूज: प्रतापगढ़ में 6 साल पहले एक खेत पर मजदूरी के लिए गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट में आज यानी बुधवार को सुनवाई पूरी हुई. जिसके बाद विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रभात अग्रवाल ने दुष्कर्मी को 10 साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए.

विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट गोपाल लाल टांक ने बताया कि 6 साल पहले 26 सितंबर 2017 को पीड़िता अपने 15 अन्य साथियों के साथ मजदूरी करने के लिए गई थी. चौकी टामटिया गांव में कचरू लाल मीणा के खेत पर वह सोयाबीन की कटाई करने के बाद पीछे कुएं में नहाने के लिए गई तो वहां पर कचरूलाल ने उसे कुएं में धकेल कर उसके साथ दुष्कर्म किया. उसने धमकी दी कि यह बात उसने किसी और को बताई तो वह उसे और उसके परिवार को जान से खत्म कर देगा.

डर के कारण पीड़िता ने यह बात किसी को नहीं बताई. उसके बाद वापस आरोपी ने 20 अक्टूबर को दोबारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसे ब्लैकमेल करने लगा. इस पर पीड़िता की ओर से प्रकरण दर्ज करवाया गया. पुलिस ने मामले में जांच के बाद अदालत में चालान प्रस्तुत किया था तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था. आज मामले में सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट  प्रभात अग्रवाल ने दोष सिद्ध मानते हुए दुष्कर्मी कचरू लाल मीणा को अलग-अलग धाराओं में दोषी मानते हुए 10 साल कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए.

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