Degana News: बुटाटी में धारा 144 लगाकर हटाया जा रहा है जो अतिक्रमण, राजस्व विभाग के अधिकारी खुलवा रहें आम रास्ता, मोके पर पुलिस जाब्ता तैनात...
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Degana News: नागौर जिले के डेगाना उपखंड के बुटाटी धाम के चतुरदास महाराज के मंदिर परिसर के बाहर लम्बे समय से हुए अतिक्रमण कों हटाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद डेगाना उपखंड प्रशासन ने अतिक्रमण की जगह चिह्नित करने बाद अतिक्रमणियो कों नोटिस जारी किए थे. उसके बाद पूर्व में भी उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल के नेतृत्व में हाईकोर्ट के आदेशानुसार 9 बीघा के अतिक्रमण कों 5 जेसीबी की सहायता से हटाया गया. उसके बाद आज शनिवार को बुटाटी में धारा 144 लागु कर मंदिर परिसर के 800 मीटर परिसर से अतिक्रमण हटाने को लेकर स्थानीय प्रशासन कार्यवाही में लगे हुए हैं. इस दौरान 8 से 10 जेसीबी सहित अन्य साधनों के सहयोग से अतिक्रमण हटाया जा रहा है.
अतिक्रमण को हटाने को लेकर हाइकोर्ट ने प्रशासन से मांगे जवाब के बाद प्रशासन आया था और हरकत में हर संभव आज हटाया दिया जाएगा. सम्पूर्ण अतिक्रमण डेगाना उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल ने शनिवार को स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में बुटाटी के चतुरदास महाराज के मंदिर के बाद हुए अतिक्रमण की जमीन से मंदिर परिसर के 800 मीटर परिधि की जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है. इस दौरान उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल, तहसीलदार सज्जन चौधरी, मेड़ता तहसीलदार भागीरथ चौधरी, सांजु तहसीलदार बस्ती राम, राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी बुटाटी महेंद्र सिंह, रामस्वरूप भाम्बू, तुलछीराम खिलेरी, चेनाराम, रामचंद्र टाडा, आरआई शिवजी राम सहित डेगाना का प्रशासन मोके पर मौजूद होकर कार्यवाही कर रहे हैं.
आपको बता दें कि स्थानीय राजस्व प्रशासन की मौजूदगी में 10 जेसीबी से हटाया जा रहा अतिक्रमण, अतिक्रमण हटाने में लगा पूरा स्थानीय प्रशासन लम्बे समय से मंदिर परिसर का अतिक्रमण हटाने को लेकर हाईकोर्ट में चल विवाद के बाद हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश जारी किए गया है. इसको देखते हुए डेगाना उपखंड के स्थानीय प्रशासन सहित नागौर जिले के मुंडवा, मेड़ता सहित अन्य जगहों के प्रशासन की सहायता से अतिक्रमण हटाया जा रहा है. बुटाटी के मंदिर में बगल में बने गेट पर समिति का होगा निर्णय, फिर होंगी कार्यवाही डेगाना उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल ने जानकारी देकर बताया है कि मंदिर के बगल में होटल की तरफ निकलने वाला गेट कों बंद या खुला रखने के लिए स्थानीय मंदिर समिति के द्वारा निर्णय लिया जाएगा.
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