Jhunjhunu News: राजस्थान झुंझुनूं की पॉक्सो कोर्ट ने 8 मार्च 2019 को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और पचास हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.
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Rajasthan News: झुंझुनूं की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी धर्मपाल जाट को दोषी मानते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 20 साल का कठोर कारावास और पचास हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. साथ ही अभियुक्त को धारा धारा 376, 376 (ए) में सात साल का कठोर कारावास तथा दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.
कोर्ट ने आरोपी को भेजा सलाखों के पीछे
विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता कि ओर से न्यायलय में पैरवी करते हुए 13 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए, जिनके आधार पर पोक्सो कोर्ट ने आरोपी धर्मपाल को दोषी मानते हुए 20 साल का कठोर कारावास पचास हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है. साथ ही धारा 376, 376 (ए) में 10 साल के कठोर कारावास और एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.
घर से निकली, पर स्कूल नहीं पहुंची
विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी बगड़ ने बताया कि पीड़िता के गांव का संदीप नाम का लड़का था. उसने पीड़िता की बात धर्मपाल से करवाई, लेकिन पीड़िता ने बात करने से मना कर दिया. आरोपी धर्मपाल ने बोला कि या तो मेरे से बात कर लेना वरना तेरे भाई को स्कूल जाते समय उठा लूंगा. वहीं, 8 मार्च 2019 को पीड़िता स्कूल जाने के लिए घर से निकली पर स्कूल नहीं पहुंची. बस ड्राईवर ने बताया कि किताब लेने के बहाने वह रास्ते में उतर गई थी.
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गुजरात ले जाकर पीड़िता से किया दुष्कर्म
आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर गुजरात ले गया. वहां पर एक कमरे में ले जाकर कई बार जबरदस्ती दुष्कर्म किया. फिर गुजरात से बीकानेर ले गया. वहां पर भी एक सुनसान जगह पर बंद रखा था तथा किसी को फोन करने पर जान से मारने की धमकी दी. फिर वहां से पुलिस ने उनको पकड़ लिया. उक्त अपराध साबित होने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया.
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