Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया नई पर्यटन यूनिट नीति-2024 का उद्घाटन, होटल फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान ने जताया आभार
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Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया नई पर्यटन यूनिट नीति-2024 का उद्घाटन, होटल फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान ने जताया आभार

Jaipur News: राजस्थान में नई पर्यटन यूनिट नीति-2024 जारी की गई है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में किया. इस अवसर पर होटल फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान ने मुख्यमंत्री का आभार जताया.

Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया नई पर्यटन यूनिट नीति-2024 का उद्घाटन, होटल फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान ने जताया आभार

Jaipur News: राजस्थान में नई पर्यटन यूनिट नीति-2024 जारी की गई है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में किया. इस अवसर पर होटल फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान ने मुख्यमंत्री का आभार जताया. अध्यक्ष हुसैन खान, संरक्षक सुरेंद्र सिंह शाहपुरा, उपाध्यक्ष रणविजय सिंह, एफएचटीआर के अध्यक्ष कुलदीप सिंह, तरुण बंसल, महेंद्र सिंह ने मिलकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी का स्वागत किया और आभार जताया.

 

 प्रदेश में नई पर्यटन यूनिट नीति—2024 के लांचिग होने पर होटल फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत व आभार जताया. नई पर्यटन यूनिट नीति प्रदेश में पर्यटन उद्योग और पर्यटन को बढावा मिलेगा जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढेंगे, नई पर्यटन यूनिट नीति से पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढने से सरकार को भी रेवेन्यू बढेगा. 

नई पर्यटन यूनिट नीति जारी होने से होटल फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान,संरक्षक सुरेंद्र सिंह शाहपुरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणविजय सिंह, fhtr के अध्यक्ष कुलदीप सिंह और तरुण बंसल,महेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी का स्वागत कर आभार जताया.

 

 

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नई पर्यटन यूनिट नीति—2024

(1)औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाओं के लिए 5% तक भू क्षेत्रफल  आवंटन

(2) कन्वर्जन चार्ज के लाभ प्रभावी rips के प्रावधानों के अनुसार (3)  पर्यटन इकाइयों  से बिजली शुल्क एवं शहरी विकास यूडी टैक्स अनुमोदित औद्योगिक दर पर देय होगा

 (4) ट्रेड लाइसेंस 10 वर्ष तक एक बार में बना सकेंगे
(5) फायर एनओसी एक बार में 3 वर्ष तक के लिए बना सकेंगे

(6) हेरीटेज रेस्टोरेंट संचालित करने की अनुमति दी जाएगी (5)आबकारी नीति के अनुरूप हेरिटेज होटल/ रेस्टोरेंट को रियायती दर पर एवं सामान्य रेस्टोरेंट को कंपोजिट बार लाइसेंस देने का प्रावधान
( 6) 22 सीट या  उससे अधिक क्षमता के वातानुकूलित पर्यटन लग्जरी कोच को मोटर वाहन कर से संपूर्ण  छूट

(7) चार दिवारी में स्थित होटल पर्यटन इकाइयों को न्यूनतम सड़क चौड़ाई की आवश्यकता के बिना संचालित करने की अनुमति दिया जाना प्रस्तावित!

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