राजस्थान: नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 3 साल की सजा, 7 हजार रुपये का जुर्माना
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राजस्थान: नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 3 साल की सजा, 7 हजार रुपये का जुर्माना

जयपुर पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त अजय को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 

छेड़छाड़ मामले में सजा.

Molestation of minor girl case Jaipur : पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त अजय को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने न केवल पीड़िता से कई बार छेड़छाड़ की, बल्कि उसके ससुराल फोन कर पीड़िता व उसके पति के संबंधों में कडवाहट पैदा की. जिसके चलते पीड़िता को अपने पति का घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा. ऐसे में अभियुक्त के प्रति किसी तरह की नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

पीड़िता से कई बार छेड़छाड़ 

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता की मुहाना थाने में कोर्ट के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि एक ही बिल्डिंग में पहली मंजिल पर रहने वाला अभियुक्त उसे आए दिन धमकी देता था और संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था. पन्द्रह जून, 2020 और उसके बाद कई बार जब पीडिता छत पर जाती तो सीढियों में अभियुक्त उससे छेड़छाड़ करता था. अभियुक्त ने उसके पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों को फोन कर पीड़िता के चरित्रहीन होने सहित अन्य बातें कही.

संबंध बनाने के लिए दबाव डालता

जिसके कारण उसके पति ने भी उसे घर से निकाल दिया. ऐसे में वह अपने पीहर में आकर रहने लगी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां ने अदालत को बताया कि पीड़िता की शादी से पहले भी अभियुक्त उससे छेड़खानी करता था.

तीन साल की सजा के साथ अर्थदंड

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वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि प्रकरण में उसे फंसाया जा रहा है. उसने पीड़िता के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं की है. दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत में अभियुक्त को सजा और अर्थदंड से दंडित किया है.

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