राजस्थान न्यूज: परिवहन विभाग ने सख्ती अपनाते हुए दो बड़े अभियान शुरू कर दिए हैं. इसके तकत नियम विरुद्ध चल रही बसों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी.
Trending Photos
जयपुर न्यूज: परिवहन विभाग ने 2 अभियान शुरू कर दिए हैं. पहला अभियान राजस्थान रोडवेज प्रशासन के साथ मिलकर निजी बसों की जांच के लिए चलाया जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ चुनावों में अवैध या संदिग्ध सामग्री का परिवहन बसों के मार्फत नहीं हो, इसके लिए वाणिज्यकर विभाग के साथ मिलकर अभियान शुरू किया गया है.
परिवहन विभाग ने निजी बस संचालकों की मनमर्जी पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है. नियम विरुद्ध चल रही बसों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी. यह अभियान 15 से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा. परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी ने आदेश जारी कर कहा है कि ओवरक्राउडेड और तेज गति से चलने वाली बसों पर कार्रवाई की जाएगी. ओवरक्राउडेड यानी क्षमता से अधिक संख्या में सवारियों को बिठाने पर कार्रवाई की जाएगी.
ऐसी बसों को मौके पर ही जब्त करने और उनके चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं. अभियान रोडवेज प्रशासन के साथ मिलकर चलाया जाएगा. जिसमें यह निर्देश दिए गए हैं कि रोडवेज बस अड्डों के आस-पास से चलने वाली अवैध बसों पर कार्रवाई की जाए. रोडवेज बसों के समान कलर व हूबहू लगने वाली बसों पर कार्रवाई की जाए. बिना वैध अनुज्ञा पत्र के संचालित जीप, कार बस, मिनी बस को जब्त किया जाए. ऐसे वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबन व निरस्तीकरण की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
बसों के अभियान में यह होगी कार्रवाई
- खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होगा
- पुलिस के सहयोग से इंटरसेप्टर वाहनों से तेज गति के वाहनों का चालान होगा
- क्षमता से अधिक सवारी बिठाने पर धारा 207 के तहत जब्त करें
- ऐसी स्थिति में उतारी गई सवारियों को गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करें
- क्षमता से अधिक सवारी वाली बसों में चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त करें
- भारी वाहनों में अवैध रूप से सवारी भरने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाए
- कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों की छतों पर माल ढोने वाली बसों पर कार्रवाई की जाए
- बसों की छतों, डिक्की, केबिन में अवैध सामान होने पर बसों को सीज करें
- प्रतिबंधित श्रेणी का माल पाए जाने पर सम्बंधित विभाग को सूचना देकर कार्रवाई हो
- बिना परमिट, बिना समय सारणी चलने पर ऐसी बसों पर कार्रवाई की जाए
- बिना फिटनेस व वैध स्पीड गवर्नर बिना संचालित वाहनों को रोका जाए
इसी तरह परिवहन आयुक्त केएल स्वामी ने वाणिज्य कर विभाग के साथ मिलकर एक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. कहा गया है कि 6 सितंबर को निर्वाचन विभाग के साथ हुई बैठक में विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय कर अभियान चलाया जाए. इसके लिए पुलिस, आबकारी विभाग, आयकर विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और वाणिज्य कर विभाग के साथ समन्वय बनाया जाए. इसलिए परिवहन विभाग 15 सितंबर से चुनाव समाप्ति तक यह अभियान चलाएगा.
वाणिज्य कर विभाग के साथ मिलकर चलेगा अभियान
- सभी जिला नोडल अधिकारी वाणिज्य कर विभाग के साथ समन्वय करेंगे
- दल द्वारा रोज सार्वजनिक और व्यावसायिक माल वाहनों की जांच होगी
- बस, ट्रक में अवैध, संदिग्ध पार्सल, कोरियर मिलने पर जांच की जाएगी
- मोटर वाहन अधिनियम 1988 व जीएसटी अधिनियम में होगी कार्रवाई
- जिला नोडल अधिकारी रोज सुबह 11 बजे मुख्यालय भेजेंगे पालना रिपोर्ट
परिवहन विभाग की ओर से ये अभियान शुरू किए जाने से एक तरफ जहां अवैध बसों के संचालन पर रोक लग सकेगी. वहीं बसों में क्षमता के मुताबिक सवारियां बैठाने से दुर्घटना की आशंका कम होगी. दूसरी तरफ पार्सल और कोरियर ले जाने के नाम पर चल रही अवैध गतिविधियों को भी रोका जा सकेगा.
रिपोर्टर- काशीराम चौधरी
ये भी पढ़िए
घर बनाते समय नींव में क्यों डाले जाते हैं चांदी के नाग-नागिन, जानिए जवाब
शाम की पूजा के समय भूल से भी ना करें ये गलती, घट जाएगा धन
Pitru Paksha: पितृपक्ष में दोष से बचने के लिए करें ये उपाय, जानिए पितरों के नाराज होने के संकेत
बेहद सस्ता ये रत्न चुंबक की तरह खींचेगा पैसा, कोई भी पहने पर ये बात जान लें