PAN Aadhaar Link : 2023 तक इनवैलिडड नहीं होगा पैन कार्ड, लेकिन Free में नहीं होगी लिंकिंग, हर महीने लगेगी पेनाल्टी
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PAN Aadhaar Link : 2023 तक इनवैलिडड नहीं होगा पैन कार्ड, लेकिन Free में नहीं होगी लिंकिंग, हर महीने लगेगी पेनाल्टी

PAN-Aadhaar Link: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसी तैयार करने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन और आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तक बढ़ाई हुई है. लेकिन, 1 जुलाई से 1000 रुपए की पेनाल्टी हर महीने लगेगी.

 

PAN Aadhaar Link : 2023 तक इनवैलिडड नहीं होगा पैन कार्ड, लेकिन Free में नहीं होगी लिंकिंग, हर महीने लगेगी पेनाल्टी

PAN-Aadhaar Link: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन मार्च में आगे बढ़ा दी थी. लेकिन, लिंक करना अब मुफ्त नहीं रहेगा. मतलब जुर्माना भरिए और लिंक करा सकते हैं. हालांकि, राहत की खबर ये है कि साल 2023 के मार्च महीने तक पैन कार्ड इनवैलिडड नहीं होगा. तब तक जुर्माना भरकर आप पैन-आधार लिंक करा सकते हैं.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसी तैयार करने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन और आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तक बढ़ाई दी थी. लेकिन, डेडलाइन के साथ मुफ्त लिंकिंग की सेवा को खत्म कर दिया गया. आसान शब्दों में समझें तो मार्च 2022 में जब डेडलाइन बढ़ाई गई तो 1 अप्रैल 2022 से 30 जून तक पैन और आधार लिंक के लिए 500 रुपए जुर्माना भरकर पैन और आधार लिंक किया जा सकता है. 

आज इसका आखिरी दिन है. अब 1 जुलाई से 1000 रुपए का जुर्माना भरकर ही लिंकिंग होगी. मार्च 2023 के बाद पैन-आधार लिंक नहीं होने पर इसे इनएक्टिव कर दिया जाएगा. 500 रुपए पेनाल्टी इस वित्त वर्ष के पहले तीन महीने के लिए लगाई गई है. मतलब अप्रैल, मई और जून के लिए 500 रुपए देकर आप पैन और आधार लिंक करा सकते हैं. वहीं, अगले 9 महीने यानि जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक 1000 रुपए पेनाल्टी देकर लिंक कराने की सुविधा मिलेगी.

कब तक रद्द नहीं होगा पैन कार्ड ?
सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक, मार्च 2023 तक आपका पेन इनवैलिड नहीं होगा. इस दौरान किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कोई रुकावट नहीं आएगी. इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर आईटीआर रिफंड के लिए भी पैन का इस्तेमाल होता रहेगा. मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक, मार्च 2023 के बाद पैन कार्ड को इनएक्टिव किया जाएगा. पैन-आधार को जोड़ने से डुप्लिकेट पैन को खत्म करने और टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी.

आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं इसका पता आप घर बैठे लगा सकते हैं. इसे चेक करने के लिए आयकर विभाग का ऑनलाइन प्रोसेस है, जो कि बेहद आसान है. आप इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर 3 सिंपल स्‍टेप में इसे जान सकते हैं.

1- आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाइए. यहां बाएं हाथ की तरफ ऊपर से नीचे कई कॉल दिए गए हैं.

2- नो योर पैन के नाम से ऑप्शन है. यहां क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी. इसमें सरनेम, नेम, स्टेट्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा.

3- डिटेल्स भरने के बाद एक और नई विंडो खुलेगा. आपको आपके रजिस्टर्ड पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. ओटीपी को यहां खुली विंडो में डालकर सब्मिट करना होगा. इसके बाद आपके सामने आपका पैन नंबर, नाम, सिटिजन, वार्ड नंबर और रिमार्क आ जाएगा. रिमार्क में लिखा होगा आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं.

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