ZEEL Official Statement: कंपनी के चेयरमैन आर गोपालन ने कहा है कि ज़ी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने SEBI के अंतरिम आदेश का संज्ञान ले लिया है. अभी बोर्ड SEBI के आदेश की पूरी समीक्षा में लगा है.
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ZEEL Official Statement: मार्केट रेगुलेटर SEBI ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा और ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL)के मैनेजिंग डायरेक्टर ,CEO पुनीत गोयनका को लेकर जारी किए आदेश पर ZEEL के चेयरमैन का आधिकारिक बयान सामने आया है.
बयान में कहा गया है कि ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) के निदेशक मंडल ने डॉ. सुभाष चंद्रा और श्री पुनीत गोयनका के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा जारी अंतरिम एकपक्षीय आदेश को नोट किया है.
बोर्ड वर्तमान में विस्तृत आदेश की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है, और आवश्यकतानुसार अगला कदम उठाने के लिए उचित कानूनी सलाह मांगी जा रही है. साल-दर-साल शेयरधारक मूल्य बढ़ाने पर एकमात्र ध्यान देने के साथ, कंपनी के बोर्ड ने भविष्य के लिए अपने रणनीतिक लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के प्रति प्रबंधन का मार्गदर्शन करना जारी रखा है.
यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी और उसके सभी मूल्यवान शेयरधारकों के हितों को सबसे आगे रखा जाए, सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. बोर्ड कंपनी के संस्थापक के रूप में डॉ. सुभाष चंद्रा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान और श्री पुनीत गोयनका द्वारा प्रदर्शित विकास और मूल्य सृजन केंद्रित नेतृत्व को मान्यता देता है.
बोर्ड को विश्वास है कि कंपनी भविष्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना जारी रखेगी और सबसे बढ़कर, सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजित करेगी. ये बयान ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चेयरमैन, श्री आर. गोपालन की तरफ से जारी किया गया है.
आपको बता दें कि SEBI ने 12 जून को एक अंतरिम आदेश में ये कहा था कि डॉ. सुभाष चंद्रा और ZEEL के मैनेजिंग डायरेक्टर गोयनका को अब किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टोरियल या फिर अहम पद को अपने पास नहीं रख सकेंगे. SEBI के आदेश से ज़ी एंटरटेनमेंट के शेयर में गिरावट देखने को मिली. मंगलवार के कारोबारी सेशन में ZEEL का शेयर 192.15 पर ट्रेड कर रहा है. इसमें मामूली सी 1.39 फीसदी की गिरावट है.
ये भी बता दें कि SEBI के आदेश के खिलाफ कंपनी ने SAT में अर्जी दे दी है. जो स्वीकार कर ली गयी है. अब गुरुवार को ZEEL की अर्जी पर SAT में सुनवाई होगी.