Jaipur News: मुनेश गुर्जर समेत 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, पढ़ें क्या-क्या हुई बातचीत
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Jaipur News: मुनेश गुर्जर समेत 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, पढ़ें क्या-क्या हुई बातचीत

नगर निगम के पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत से जुड़े मामले में एसीबी ने गुरुवार को हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर उसके पति सुशील गुर्जर और दो अन्य आरोपी अनिल और नारायण के खिलाफ विशेष न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया है.

Jaipur News: मुनेश गुर्जर समेत 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, पढ़ें क्या-क्या हुई बातचीत
Jaipur News: नगर निगम के पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत से जुड़े मामले में एसीबी ने गुरुवार को हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर उसके पति सुशील गुर्जर और दो अन्य आरोपी अनिल और नारायण के खिलाफ विशेष न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया है. एसीबी ने आरोप पत्र में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत चारों आरोपियों पर आरोप लगाए हैं. फिलहाल कोर्ट का स्टाफ इस आरोप पत्र के दस्तावेजों की जांच कर रहा है. उसके बाद अदालत उसे स्वीकार करने के संबंध में निर्णय करेगी.

बॉडी- सुनवाई के दौरान मुनेश गुर्जर की ओर से उनके अधिवक्ता दीपक चौहान ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि मामले के जांच अधिकारी ने उन्हें आज अदालत में पेश होने का नोटिस दिया था प्रार्थी के पीठ में असहनीय दर्द होने के कारण चिकित्सक को दिखाया गया. जिसमें चिकित्सक ने प्रार्थी को बेड रेस्ट करने की सलाह दी है. ऐसे में वह आज अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ है. प्रार्थना पत्र में यह अंडरटेकिंग दी गई की अदालत की ओर से आगामी पेशी पर वह अदालत में उपस्थित हो जाएगी.

गौरतलब है कि सुधांशु सिंह नामक युवक ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि नगर निगम में उसका पट्टे संबंधी काम लंबित चल रहा है. मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर उससे पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत मांग रहे हैं. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने गत वर्ष अगस्त माह में सुशील गुर्जर व अन्य को गिरफ्तार किया था. मामले में राज्य सरकार ने मुनेश को निलंबित कर दिया था. इस निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. 
 
इसके बाद राज्य सरकार ने निलंबन आदेश वापस ले लिया था. वहीं जांच के बाद राज्य सरकार ने मुनेश गुर्जर को पुनः निलंबित किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में इस निलंबन आदेश को रद्द कर दिया. मामले में मुनेश के खिलाफ चार माह में भी अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं करने पर परिवादी ने पूर्व में हाईकोर्ट में आपराधिक याचिका पेश की थी. जिसमें सुनवाई के दौरान सामने आया कि मुनेश गुर्जर के खिलाफ प्रथमदृष्ट्या आरोप प्रमाणित है, लेकिन डीएलबी निदेशक मामले में अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं कर रहे हैं. 

इस पर अदालत में डीएलबी निदेशक को तलब किया था. ऐसे में निदेशक की ओर से अदालत में उपस्थित से एक दिन पूर्व मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी की गई थी. मुनेश ने एसीबी की एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका पेश कर रखी है, जिस पर आगामी दिनों में सुनवाई होगी.
 
 
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