पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले चचेरे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.
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Jaipur: अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि गया आठ अक्टूबर 2021 को दसवीं कक्षा में पढने वाली पीड़िता स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपनी चचेरी भाभी से मिलने गांव गई थी. रास्ते में उसे उसका चचेरा भाई मिला और वह उसे घर छोड़ने के बहाने साथ ले गया.
रास्ते में अभियुक्त ने उसे नशीली कोल्ड ड्रिक पिलाई. जिससे वह अर्द्ध बेहोशी की हालत में हो गई. इस पर अभियुक्त उसे गलता के जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर वापस घर छोड़ गया. घटना को लेकर पीड़िता ने अगले दिन परिजनों को जानकारी दी. इसके बाद पीड़िता की मां ने गलता गेट थाने में मामला दर्ज कराया.
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Reporter- Mahesh Pareek