पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने रात को घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अन्नू नागौरी को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख बीस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है.
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Jaipur: अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता ने 9 जून 2019 को चौमू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया बीती रात करीब तीन बजे अभियुक्त ने उसके कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं विरोध करने पर अभियुक्त खिड़की तोडकर भाग गया.
इस दौरान अभियुक्त के टी-शर्ट का टुकड़ा पीड़िता के पास रह गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त की फरारी में अदालत के समक्ष आरोप पत्र पेश किया. वहीं, बाद में अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में आ गया.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि पीड़िता के कपड़ों पर अभियुक्त का डीएनए मिला है. जिससे अपराध प्रमाणित होता है. वहीं, अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसके कई सालों से पीड़िता से प्रेम संबंध थे और दोनों ने सहमति से संबंध बनाए थे.
पीड़िता ने अपने आप को तलाकशुदा बताया था और वह उसका खर्च उठाता था. वहीं, लॉकडाउन के कारण उसने खर्च बंद कर दिया तो पीड़िता ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया. अभियुक्त की ओर से यह भी कहा गया कि उसने पीड़िता के खिलाफ ब्लैकमेल करने का मामला भी दर्ज करा रखा है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत अभियुक्त को सजा सुनाई है.
Reporter- Mahesh Pareek
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