हाईकोर्ट की LDC भर्ती परीक्षा रद्द करने का मामला, परीक्षार्थियों ने बहाल करने की मांग की
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हाईकोर्ट की LDC भर्ती परीक्षा रद्द करने का मामला, परीक्षार्थियों ने बहाल करने की मांग की

राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 13 मार्च 2022 को आयोजित इस भर्ती परीक्षा के दौरान दौसा में एक डमी अभ्यर्थी के शामिल होने की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसको सही पाए जाने के बाद पूरी भर्ती परीक्षा को ही रद्द करने का फैसला राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा लिया गया था.

हाईकोर्ट की LDC भर्ती परीक्षा रद्द करने का मामला, परीक्षार्थियों ने बहाल करने की मांग की

Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा को रद्द करने का विरोध अब तेज होने लगा है. भर्ती परीक्षा के परिणाम में शामिल 5 गुना अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट से भर्ती परीक्षा को फिर से बहाल करने की गुहार लगाई है तो वहीं भर्ती परीक्षा को बहाल करने की याचिका भी हाईकोर्ट में लगाई गई है.

राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 13 मार्च 2022 को आयोजित इस भर्ती परीक्षा के दौरान दौसा में एक डमी अभ्यर्थी के शामिल होने की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसको सही पाए जाने के बाद पूरी भर्ती परीक्षा को ही रद्द करने का फैसला राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा लिया गया था.

परीक्षा में करीब 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी हुए थे शामिल 
गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 1760 पदों पर 13 मार्च को आयोजित कनिष्ठ न्यायिक सहायक और क्लर्क ग्रेड-द्वितीय भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया. परीक्षा में करीब 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे. हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से दो महीने ओर 3 दिनों के बाद ही 5 गुना अभ्यर्थियों का परिणाम जारी करते हुए टाइपिंग टेस्ट की तिथि 5 जुलाई से 7 जुलाई तक निर्धारित की गई लेकिन टाइपिंग टेस्ट से पहले ही 3 जून को दौसा में दर्ज एफआईआर के आधार पर हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा भर्ती परीक्षा को रद्द करते हुए नए सिरे से परीक्षा आयोजन का फैसला लिया गया, जिसका विरोध भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा है.

क्या कहना है भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थी गौरव तिवाड़ी का 
भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थी गौरव तिवाड़ी का कहना है कि "दौसा में एक डमी अभ्यर्थी की एफआईआर के आधार पर पूरी परीक्षा को रद्द करने का फैसला गलत है जबकि इससे पहले भी कुछ भर्तियों में कई शिकायत और एफआईआर हुई थी,,लेकिन उन भर्ती परीक्षाओं को रद्द नहीं किया गया जबकि हाईकोर्ट की एलडीसी भर्ती परीक्षा को एक एफआईआर के आधार पर दर्ज कर दिया गया है. इसलिए बेरोजगारों की मांग है कि भर्ती परीक्षा को बहाल करते हुए निर्धारित तिथि पर ही टाइपिंग टेस्ट आयोजित हो. अगर फिर भी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है तो परीक्षा में उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए जो अभ्यर्थी 13 मार्च को आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे. इसके साथ ही अगले 10 से 15 दिनों ही परीक्षा का आयोजन करवा दिया जाए."

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