15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर छेड़छाड़ के मामले में दो को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास
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15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर छेड़छाड़ के मामले में दो को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास

15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर छेड़छाड़ के मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.

15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर छेड़छाड़ के मामले में दो को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास

Dholpur: धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने महिला थाना इलाके में वर्ष 2019 में दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ करने के मामले में दो मुल्जिमों को दोषी करार देते हुए उसे तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं.पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने सजा सुनाते हुए मुल्जिमान साजन और लालजी को आईपीसी की धारा 363,354 और 7 व 8 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रूपये का अर्थदंड से दण्डित किया हैं.सभी सजाएं एक साथ चलेगी.

विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके का हैं.जहां एक परिवादी ने बसेड़ी पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया कि 05 जून 2019 को उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री दोपहर को शौच करने घर से बाहर गई थी.तभी रास्ते में मुल्जिम साजन पुत्र केदार और लालजी पुत्र गीतम ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की और उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बिठा कर अपने साथ ले गए.इसी दौरान नाबालिग का भाई पास में ही खेल रहा था,उसने घर जाकर घटना से परिजनों को अवगत कराया. 

परिजनों ने मुल्जिमों का पीछा किया तो परिजनों को आता देख मुल्जिम नाबालिग को छोड़ कर भाग गए.पुलिस ने मामला दर्ज मुल्जिमान साजन और लाजी को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. जो न्यायालय से जमानत पर चल रहे हैं.लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसेन ने आज शुक्रवार को मुल्जिमान साजन और लाजी को आईपीसी की धारा 363,354 और 7 व 8 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रूपये का अर्थदंड से दण्डित किया हैं.सभी सजाएं एक साथ चलेगी.

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