Dholpur News: राजस्थान के धौलपुर जिले की महिला पुलिस थाना में साल 2017 में दर्ज हुए नाबालिग से रेप के मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दोषी को 10 साल की जेल और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
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Rajasthan News: धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने महिला पुलिस थाना पर साल 2017 में दर्ज हुए 14 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही दस हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है.
स्कूल से घर नहीं लौटी बच्ची
विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 16 फरवरी 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमे उसने बताया कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री 15 फरवरी 2017 को स्कूल पढ़ने गई हुई थी. जब पुत्री स्कूल से घर नहीं आई तो पीड़ित ने स्कूल संचालक से संपर्क किया. स्कूल संचालक ने पीड़ित से कहा कि बच्ची को आते ही घर भिजवा दूंगा और रिपोर्ट दर्ज नहीं कराए, जब नाबालिग घर नहीं पहुंची, तो पीड़ित ने महिला पुलिस थाना पर मामला दर्ज करा दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को दस्तयाब कर कोर्ट में पेश कर बयान दर्ज कराए. साथ ही रैप सम्बन्धी मेडीकल भी कराया.
आरोपी को 10 साल का कारावास
पुलिस ने मामले में बालक को निरुद्ध कर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट धौलपुर के यहां पेश किया. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ने बालक को व्यस्क मानते हुए पत्रावली पॉक्सो कोर्ट में ट्रायल के लिए भेज दी. पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया. आरोपी ने मामले में हाईकोर्ट से जमानत ले ली. वहीं, जमानत जब्त होने के बाद आरोपी जेल में बंद चल रहा है. मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 22 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया. प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज गुरूवार को मुल्जिम दीपू उर्फ़ दीपक पुत्र दिनेश त्यागी निवासी दूबरा को मामले में दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही मुल्जिम को दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है.
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