अभियोजन द्वारा न्यायालय में 7 गवाह पेश किये गए. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने बहस सुनने के बाद मुल्जिम दीना पुत्र निरोतीलाल निवासी भिलगवां को पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में तीन वर्ष का कठोर कारावास के साथ 30 हजार रूपये के जुर्माना से दण्डित किया हैं.
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Dholpur News: जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने महिला पुलिस थाना इलाके में वर्ष 2022 में एक 12 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने सजा सुनाते हुए अभियुक्त दीना को आईपीसी की धारा 354 ए और पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8,11/12 में दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में तीन वर्ष का कठोर कारावास के साथ बीस हजार रूपये का जुर्माना और 11/12 धारा में तीन वर्ष का कठोर कारावास के साथ दस हजार रूपये के जुर्माना से दण्डित किया हैं.
धौलपुर जिले का मामला
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के महिला थाना इलाके का है. जहां 25 अप्रैल 2022 को एक परिवादी ने महिला थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 12 वर्षीय मासूम पुत्री दुकान पर सामान लेने गई थी. पुत्री ने दुकानदार दीना से बर्फ मांगी तो अभियुक्त दीना नाबालिग पुत्री को दुकान के अंदर ले गया. अभियुक्त दीना ने नाबालिग से कहा कि दुकान से फ्री में सामान ले जाया करो, इसके बाद अभियुक्त ने नाबालिग को बैड पर पटक लिया और मोबाइल पर गंदी फिल्म दिखाने लग गया. जब नाबालिग पुत्री काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो पीड़ित अपनी पुत्री को देखने के लिए दुकान पर पहुंचा तो दुकान पर उसकी नाबालिग पुत्री रोती हुई मिली तो पीड़ित के होश उड़ गए और नाबालिग ने घटना के वारे में जानकारी दे दी.
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इसके बाद पीड़ित ने अपनी नाबालिग पुत्री को साथ ले जाकर महिला थाना पर अभियुक्त दीना के खिलाफ मामला दर्ज कराया. पुलिस ने मामला दर्ज कर मुल्जिम दीना को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया जो जमानत पर चल रहा है. पुलिस की और से मुल्जिम के विरुद्ध आरोप पत्र पॉक्सो न्यायालय में पेश किया.
अभियोजन द्वारा न्यायालय में 7 गवाह पेश किये गए. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने बहस सुनने के बाद मुल्जिम दीना पुत्र निरोतीलाल निवासी भिलगवां को पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में तीन वर्ष का कठोर कारावास के साथ बीस हजार रूपये का जुर्माना और 11/12 धारा में तीन वर्ष का कठोर कारावास के साथ दस हजार रूपये के जुर्माना से दण्डित किया हैं. दोनों सजा एक साथ चलेगी.
Reporter- Bhanu Sharma