लालसोट में सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना वाहन दुर्घटना में मौत का शिकार हुए अमित मीणा के परिवार के लिए आर्थिक संबल का आधार बनी है. सोमवार को तहसीलदार मदनलाल मीणा की अगुवाई में मृतक अमित मीणा के घर ग्राम पंचायत पट्टी किशोरपुरा के महाराजपुरा ग्राम में पहुंचकर सरकार द्वारा घोषित बीमा योजना के ₹5 लाख की राशि का ड्राफ्ट देकर आर्थिक संबल प्रदान किया है.
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Lalsot: दौसा जिले के लालसोट में सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना वाहन दुर्घटना में मौत का शिकार हुए अमित मीणा के परिवार के लिए आर्थिक संबल का आधार बनी है. सोमवार को तहसीलदार मदनलाल मीणा की अगुवाई में मृतक अमित मीणा के घर ग्राम पंचायत पट्टी किशोरपुरा के महाराजपुरा ग्राम में पहुंचकर सरकार द्वारा घोषित बीमा योजना के ₹5 लाख की राशि का ड्राफ्ट देकर आर्थिक संबल प्रदान किया है.
वाहन दुर्घटना में मरने वाले परिवार के लोगों के दुखों तो कम नहीं किया जा सकता मगर सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से मिलने वाले आर्थिक संबल से राहत मिलेगी. इस अवसर पर सरपंच अनिता देवी मीणा राजेंद्र मीणा ऑफिस कानूनगो सीताराम मीणा दिनेश मीणा निखिल कुमार रूपसिंह पटवारी कमलेश मीणा सहित अनेक लोग मौजूद थे.
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सीताराम मीणा कानूनगो ने जानकारी देते बताया कि 14 मई को शादी समारोह से अपने रिश्तेदार को लालसोट लेने जा रहे युवक अमित कुमार मीणा की बाईक पक्का धोरा के पास खड़े ट्रक से टकरा गई थी. जिसमें अमित मीणा गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जिसकी दौरान इलाज मौत हो गई. मृतक अमित मीणा मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में पंजीकृत थे. जिसके कारण उन्हें सरकार द्वारा घोषित योजना के तहत ₹5 लाख का डीडी तहसीलदार मदनलाल मीणा के द्वारा दिया गया है. डीडी उनके आश्रित राम सुखी मीणा पत्नी राजेंद्र मीणा को सौंपा गया है. इस अवसर पर सरपंच एरनता देवी सहित अन्य लोग भी मौजूद थे.
योजना में किन-किन को मिलता है लाभ
मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का निशुल्क उपचार तथा वाहन दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति का ₹5 लाख तक का बीमा होता है जिसका लाभ पंजीकृत लाभार्थी को मिलता है. 5 लाख का निशुल्क दुर्घटना बीमा परिवारों को दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थिति में आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र लाभार्थी होंगे और बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, आंख की स्थाई पूर्ण क्षति होने पर पांच लाख रूपये तक का आर्थिक सम्बल प्रदान किया जाएगा.
कौन-कौन ले सकते है लाभ
बीपीएल लघु सीमांत किसान संविदा कर्मी का निशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण होगा तथा आम सामान्य 850 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम जमा कर बीमा योजना का लाभ ले सकेंगे.
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