Sujangarh News: सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बिक्री करने वालों से वसूल जाएगा जुर्माना. अब नगर परिषद क्षेत्र में किसी समारोह में इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने पर दूल्हा-दुल्हन के पिता पर 51-51 हजार रुपए और भवन मालिक पर 21 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा.
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Sujangarh, Churu: सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बिक्री करने वालों से वसूल जाएगा जुर्माना. कमिश्नर कमलेश कुमार मीणा ने शादी समारोहों में इस्तेमाल होने वाले पॉलीथिन प्रोडक्ट्स पर शिकंजा कसने की तैयारी की. नगर परिषद की टीम ने कमिश्नर कमलेश कुमार मीणा के नेतृत्व में शुक्रवार को फिर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो व्यापरियों से 150 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन से बने प्रोडक्ट जप्त कर चालान काटे.
मीणा ने बताया कि शुक्रवार सुबह शहर की सालासर रोड़ स्थित थोक सब्जी मंडी में अमीर खान की दुकान पर छापा मार कर 43 किलो और शाम को लाडनूं बाईपास के पास घोड़ेला प्लाजा में दीपचन्द मोहित कुमार की दुकान से 107 किलो पॉलीथिन प्रोडक्ट जप्त किए. दुकानदारों पर 6,200 रुपए जुर्माना भी लगाया गया. कमिश्नर ने बताया कि अगर इन दुकानदारों के पास दुबारा माल मिलता है तो दस गुणा पेनल्टी लगाई जाएगी. कार्रवाई में एसआई मुन्नालाल मीणा, ओमप्रकाश सहित कर्मचारी मौजूद थे.
वहीं, कमिश्नर कमलेश कुमार मीणा ने शादी समारोहों में इस्तेमाल होने वाले पॉलीथिन प्रोडक्ट्स पर सख्ती के लिए एक नई पहल की है. अब नगर परिषद क्षेत्र में किसी समारोह में इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने पर दूल्हा-दुल्हन के पिता पर 51-51 हजार रुपए और भवन मालिक पर 21 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा. मीणा ने आमजन के लिए अपना मोबाइल नंबर 8696294599 जारी करते हुए बताया कि कोई भी प्रतिबंधित पॉलीथिन के स्टॉक या इस्तेमाल बारे में उन्हें फोन कर सूचना दे सकता है. सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा.
Reporter- Gopal Kanwar
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