Churu: डोडा पोस्त तस्करी में लिप्त 3 आरोपियों को 9 साल बाद मिली 7 साल कारावास की सजा
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Churu: डोडा पोस्त तस्करी में लिप्त 3 आरोपियों को 9 साल बाद मिली 7 साल कारावास की सजा

राजस्थान में चूरू जिले के सादुलपुर अपर जिला सेशन न्यायाधीश द्वितीय ने लगभग नौ वर्ष पुराने डोडा पोस्ट तस्करी मामले में तीन आरोपियों को सात सात साल कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है.

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Sadulpur, Churu Nerws: सादुलपुर अपर जिला सेशन न्यायाधीश द्वितीय ने लगभग नौ वर्ष पुराने डोडा पोस्ट तस्करी मामले में तीन आरोपियों को सात सात साल कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है. प्रकरण अनुसार 30 मई 2015 को स्थानीय थाने में नियुक्त ऐसा ही राजवीर सिंह पुलिस दल के साथ जस्ट परवाना हुए दस्त के दौरान सूचना मिलने पर हरियाणा सीमा पर स्थित गोटिया पुलिस चौकी के पास पहुंचकर हिसार सादुलपुर सड़क पर नाकाबंदी शुरू की तथा 4:00 पीएम पर सादुलपुर की ओर से एक इंडिका कार पंजाब नंबर की आई हुई दिखाई दी. 

इसके चालक को पुलिस ने जांच के लिए रोकने का संकेत दिया तो कार चालक ने कार को वापस सादुलपुर की ओर घुमाकर भागने की कोशिश कर फरार होने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने तुरंत कार पीछा शुरू किया तो कार चालक बीच सड़क पर कार को खड़ी कर कार चालक तथा कार में सवार लोग कार को छोड़कर अपने हाथ में प्लास्टिक के कट्टे लेकर रेलवे पटरियों की ओर भागने लगे. पुलिस भी पीछा करती हुई तीनो को दबोच लिया तथा कार छोड़कर भागने का कारण पूछा तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया और घबरा गए. जिस पर पुलिस ने नाम पता पूछा तो कार चालक ने अपना नाम कर्मजीत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति जट सिख निवासी चहल पटियाला पंजाब तथा साथ वाले व्यक्ति में से एक ने अपना नाम सिकंदर का पुत्र चरण खान जाति मुसलमान निवासी भगवानपुरा जिला फतेहगढ़ पंजाब तथा तीसरे ने अपना नाम डोंगर खान पुत्र चंदन का जाति मुसलमान निवासी भादसो जिला पटियाला पंजाब होना बताया. 

पुलिस ने आरोपियों के हाथों से कट्टे लेक उनकी तलाशी ली गई तो कट्टो के अंदर सफेद रंग की थैलियां में खाकी रंग का चूरा भरा हुआ मिला, जिनको खोलकर चेक किया तो थैलियों में अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त चूरा भरा हुआ पाया गया तथा कुल 48 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त चूरा बरामद किया गया. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया तथा एनडीपीएस एक्ट अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच की तथा चालान न्यायालय में पेश कर दिया.

मामले में अपर जिला सेशन न्यायाधीश द्वितीय लतिका दीपक पराशर ने पत्रावलियों पर आए दस्तावेजों, गवाहों और सबूतों का गहन अवलोकन कर आरोपी कर्मजीत सिह, तथा सिकन्दर खा ओर डोंगर खा को दोषी माना तथा सात सात साल के कठोर कारावास ओर पचास पचास हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया. मामले में राज्य की ओर से पैरवी सुनील बसेरा कालरी अपर लोक अभियोजक द्वितीय ने की.

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