Rajasthan Crime: गंगापुर में समुदाय विशेष की बालिका का अपहरण और गैंगरेप, मुख्य आरोपी गिरफ्तार
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Rajasthan Crime: गंगापुर में समुदाय विशेष की बालिका का अपहरण और गैंगरेप, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: राजस्थान के गंगापुर में एक बार फिर गैंगरेप का एक और मामला समाने आया है. इस बार समुदाय विशेष की बालिका का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया गया. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 

Rajasthan Crime: गंगापुर में समुदाय विशेष की बालिका का अपहरण और गैंगरेप, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Gangapur Crime: राजस्थान के गंगापुर में समुदाय विशेष की बालिका का अपहरण और गैंगरेप करने वाला मुख्य आरोपी दीपक उर्फ देवराज पिता शंकरलाल माली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. 

मामले की जानकारी के मुताबिक, आरोपी दिनांक 5 फरवरी को बालिका का गंगापुर मुख्य राजमार्ग स्थित माही होटल के निकट से अपहरण कर ले गए थे. अपहरण की इस घटना को महिला सहयोगी नेना टांक, लोकेश माली सहित अन्य आरोपियों ने अंजान दिया. 

इसके बाद ओंकारेश्वर में आरोपी विनोद माली व दीपक उर्फ देवराज माली निवासी गंगापुर दोनों ने पीड़िता के साथ एक होटल में 
दुष्कर्म किया. वहीं, दिनांक 13 फरवरी को परिजनों ने दिल्ली में आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था. 9 दिन बाद पीड़िता के बयान दिनांक 21 फरवरी न्यायालय में होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार बताया. 

पढ़िए राजस्थान की एक और क्राइम की खबर 
Ajmer News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को मिली 20 साल की सजा

Ajmer News: राजस्थान के अजमेर जिले में नाबालिक के साथ दुराचार करने के मामले में पोक्सो कोर्ट संख्या एक ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 50000 के अर्थदंड से दंडित किया है. 

मामले की जानकारी देते हुए एडवोकेट रूपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि पूरा मामला 28 फरवरी 2023 मांगलियावास थाना क्षेत्र का है. आरोपी नाबालिक बच्ची को घूमने के बहाने अपहरण कर अहमदाबाद ले गया, जहां ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस ने नाबालिक को दस्तयाब कर 164 के बयान दर्ज किया. बयानों में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने अहमदाबाद में एक माह तक किराए के मकान में रखा और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. मामले में आरोपी को तो उसको कोर्ट संख्या एक ने और फैसला सुनाते थे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. 

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