Bharatpur News: जिला परिषद बिल्डिंग पर कुर्की का नोटिस चस्पा, कलेक्टर और BDO गाड़ी भी कुर्की के आदेश
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Bharatpur News: जिला परिषद बिल्डिंग पर कुर्की का नोटिस चस्पा, कलेक्टर और BDO गाड़ी भी कुर्की के आदेश

Bharatpur News: भरतपुर ACJM कोर्ट ने जिला परिषद, कलेक्टर BDO की गाड़ी को कुर्क करने के आदेश निकाले हैं. कोर्ट की तरफ से जिला परिषद की बिल्डिंग पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है. 

Bharatpur News: जिला परिषद बिल्डिंग पर कुर्की का नोटिस चस्पा, कलेक्टर और BDO गाड़ी भी कुर्की के आदेश

Bharatpur News: भरतपुर ACJM कोर्ट ने जिला परिषद, कलेक्टर BDO की गाड़ी को कुर्क करने के आदेश निकाले हैं. कोर्ट की तरफ से जिला परिषद की बिल्डिंग पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है. कलेक्टर और BDO अपने कार्यालय में नहीं मिलने के कारण उनकी गाड़ी पर नोटिस चस्पा नहीं किया जा सका. यह आदेश कोर्ट ने एक टीचर को 86 लाख का भुगतान नहीं करने पर निकाले गए.

महेश शर्मा ने बताया कि साल 1990 में उनकी टीचर की नौकरी लगी. उन्हें पहली पोस्टिंग कुम्हेर इलाके के किशनपुरा गांव में प्राथमिक विद्यालय में दी गई. दो साल नौकरी करने के बाद उन्हें साल 1992 में यह आदेश निकालकर कार्य मुक्त कर दिया कि उनकी बीएड की डिग्री फर्जी है. साथ ही शिक्षा विभाग की तरफ कुम्हेर थाने में फर्जी डिग्री लगाने को लेकर महेश शर्मा के FIR दर्ज करवा दी गई। मामला झूठा निकला और महेश शर्मा साल 1994 में कोर्ट से बरी साबित हुए.

महेश शर्मा ने बताया कि साल 1994 में महेश शर्मा शिक्षा विभाग के ऊपर एक दावा किया, जिसमें यह बताया गया कि उनकी डिग्री फर्जी नहीं है. उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वह गलत है. यह मुकदमा भरतपुर के कोर्ट ADJ संख्या-1 में चला. साल 2018 में महेश शर्मा मुकदमा जीत गए. कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि महेश शर्मा को सभी लाभ परिलाभ दिए जाए. कोर्ट ने 86 लाख रुपये महेश शर्मा को देने के आदेश दिए. साथ ही उन्हें नौकरी के लिए बहाल किया जाए.

शिक्षा विभाग यह आदेश को लेकर 2018 में हाईकोर्ट चला गया. शिक्षा विभाग की हाईकोर्ट में अपील ख़ारिज हो गई. साल 2022 में शिक्षा विभाग कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया. वहां भी शिक्षा विभाग की अपील ख़ारिज हो गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि 3 महीने के अंदर महेश शर्मा को सभी लाभ परिलाभ दिए जाए लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं हुई.

महेश शर्मा के वकील मनीष शर्मा ने बताया कि इसके बाद ACJM-01 में एक इजराय पेश की गई. कोर्ट ने आदेश दिया की जिला परिषद की बिल्डिंग, BDO की गाड़ी, कलेक्टर की गाड़ी को कुर्क कर दिया जाए. आज जिला परिषद कोर्ट के नोटिस लेकर गए और जिला परिषद की बिल्डिंग पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया. कलेक्टर दिल्ली गए हुए थे. BDO कहीं मीटिंग में थे। दोनों अधिकारियों के PA को इसकी सूचना दे दी गई है. सोमवार को नोटिस चस्पा किया जाएगा.

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