अजमेर दरगाह में पाकिस्तानी एक्ट्रेस के हार चोरी का मामला, कोर्ट ने दिया ये आदेश
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अजमेर दरगाह में पाकिस्तानी एक्ट्रेस के हार चोरी का मामला, कोर्ट ने दिया ये आदेश

मीट कारोबारी मोइन कुरैशी की पत्नी और पाकिस्तानी एक्ट्रेस नसरीन के 20 लाख के हार चोरी के मामले में नया मोड़ आया हैं. अजमेर की एसीजेएम अदालत संख्या 3 ने इस मामले में गिरफ्तार की गई महिला को 23 मई को जमानत पर रिहा कर दिया था.

अजमेर दरगाह में पाकिस्तानी एक्ट्रेस के हार चोरी का मामला, कोर्ट ने दिया ये आदेश

Ajmer: जिस मीट कारोबारी की वजह से देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में भूचाल आ गया था, और जिसके चलते तीन सीबीआई डायरेक्टर्स की बलि चढ़ गई. उसी मीट कारोबारी मोइन कुरैशी की पत्नी और पाकिस्तानी एक्ट्रेस नसरीन के 20 लाख के हार चोरी के मामले में नया मोड़ आया हैं.

अजमेर दरगाह परिसर से नसरीन का हार चोरी करने वाली आरोपी महिला की मिली हुई जमानत को अब अजमेर के जिला एवं सेशन न्यायालय ने रद्द करते हुए जेल भेज दिया हैं. 20 लाख की चोरी के बावजूद आरोपी महिला को तत्काल जमानत पर रहिा करने के आदेश में खामियों को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय ने सख्त टिप्पणियां की हैं. अजमेर की एसीजेएम अदालत संख्या 3 ने इस मामले में गिरफ्तार की गई महिला को 23 मई को जमानत पर रिहा कर दिया था.

सख्त टिप्पणियों के साथ निरस्त हुई जमानत
एसीजेएम के आदेश को अब रद्द करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदनलाल भाटी ने ना केवल आरोपी महिला को मिली हुई जमानत को रद्द कर दिया हैं. बल्कि आरोपी महिला को कोर्ट से ही हिरासत में लेने के निर्देश देते हुए जेल भेज दिया गया हैं. गौरतलब है कि इस मामले में आरोपी महिला के पति की अग्रिम जमानत याचिका को पहले ही खारिज किया जा चुका हैं.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेअपने आदेश में जिला जज ने लिखा है कि एसीजेएम कोर्ट ने आरोपी को जमानत प्रदान करते समय अपने न्यायिक मस्तिष्क का संपूर्ण ढंग से प्रयोग नहीं किया है, और ना ही विधिवत ढंग से आदेश पारित किया हैं.

निचली अदालतों द्वारा दी जाने वाली जमानतों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट्र गाइडलाइन जारी की थी, इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के लिए स्पष्ट व्याख्या करनें के आदेश दिए हैं. इसके बावजूद 20 लाख के हार चोरी के इस अहम मामले में एसीजेएम अदालत ने ना ही अभियोजन पक्ष, ना ही बचाव पक्ष की ओर से की गई बहस का हवाला अपने आदेश में दिया हैं. यहां तक कि जांच अधिकारी द्वारा दिए गए बयान या बहस का जिक्र भी इस जमानत आदेश में नहीं किया गया.

राज्य सरकार की ओर से पेश किये गये जमानत निरस्त करने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि जमानत आदेश में अदालत ने समुचित कारण और आधार दर्ज करते हुए निष्कर्ष और अवधारणा नहीं बनायी गयी हैं. ऐसी स्थिती में एसीजेएम अदालत द्वारा पारित किया गया जमानत मंजूर करने का आदेश विधिनुकुल नही हैं.

कोर्ट में मौजूद आरोपी महिला को भेजा जेल
23 मई के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से 31 मई को ही जिला अदालत में जमानत निरस्त करने का प्रार्थना पत्र दायर किया गया था. सरकार द्वारा जमानत निरस्त करने का आवेदन करने पर जिला अदालत ने आरोपी महिला को नोटिस जारी कर 20 जून को सुनवाई के दौरान मौजूद रहने के निर्देश दिये थे.

सोमवार को जमानत निरस्ती प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के साथ ही अदालत ने आरोपी महिल को मिली जमानत रद्द करते हुए उसे हिरासत में लेने के आदेश दिये. जिसके बाद अजमेर पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेते हुए सीजेएम कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. सीजेएम कोर्ट ने आरोपी महिला को जेल भेज दिया.

जिला अदालत ने अब अजमेर सीजेएम कोर्ट को आरोपी महिला की ओर से पेश किये गये जमानत आवेदन पर नए सिरे से सुनवाई करने के आदेश दिये हैं. सीजेएम कोर्ट को जमानत पर सुनवाई करने के साथ उचित आधार दर्ज करने और सभी पक्षों की बहस को शामिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की पालना में आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये हैं.

सभी न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति भेजने के निर्देश
जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदनलाल भाटी ने जमानत निरस्त करने के आदेश की प्रति अजमेर जिला न्याय क्षेत्र के सभी न्यायिक अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिये हैं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत आदेश के लिए संदर्भित आदेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने और इस मामले की सूचना सभी तक पहुंचाने के लिए इस आदेश की प्रति सभी न्यायिक अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिये गये.

पाकिस्तानी हीरोइन रह चुकी है नसरीन
मोइन कुरैशी की बीवी नसरीन शादी से पहले पाकिस्तान में हीरोइन रह चुकी हैं. उसने कई छोटी फिल्मों और ड्रामा में रोल किए थे. बाद में वो मीट कारोबारी मोइन कुरैशी के संपर्क में आईं और दोनो के बीच रिश्ता बन गया. बीवी नसरीन अपनी लक्जरी लाइफ स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं.

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जब मोइन कुरैशी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने जांच शुरू की थी, तब तैयार हुई चार्जशीट में बीवी नसरीन कुरैशी की लग्जरी लाइफस्टाइल का भी जिक्र था. कई रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ था कि न्यूयॉर्क, पेरिस और लंदन के महंगे होटलों में रहने के दौरान नसरीन ने महंगे साजोसामान खरीदे. ईडी ने उन सभी होटल्स से भी बिल मांगे थे, जहां नसरीन ठहरी थी. कहा जाता है कि नसरीन हर समय करोड़ों की ज्वैलरी पहने रखती हैं.

ये है मामला
9 मई को मोइन कुरैशी की पत्नी अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ अजमेर ​दरगाह की जियारत के लिए पहुंची थी. जियारत करने के बाद दरगाह परिसर से उसका बैग में रखे आभूषण चोरी हो गये. जिसके बाद नसरीन कुरैशी के स्थानीय प्रतिनिधि सैयद मोहम्मद नासिक उर्फ रौनक ने दरगाह थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया कि दरगाह के अंदर जियारत के दौरान उनके मेहमान के हैंडबैग में रखा 20 लाख का हार चोरी हो गया.

पुलिस ने दरगाह में लगे CCTV को खंगाला, जिसमें कुछ संदिग्ध महिलाएं नजर आईं. पुलिस ने उन महिलाओं का पीछा किया और होटल पहुंची. वहां पता चला कि वे महिलाएं होटल का रूम खाली कर चली गईं हैं. इसके बाद पुलिस ने होटल के आसपास लगे CCTV चेक करते हुए महिला के बारे में पता किया. पुलिस ने जांच के बाद महाराष्ट्र के अमरावती जिले की रहने  महिला समीना परवीन (33) पत्नी सैयद वसीम अली को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी महिला से चोरी किया हुआ हार भी बरामद कर लिया. चोरी हुआ हार पन्ना जड़ित है जिसकी कीमत 20 लाख बताई गई, लेकिन नसरीन के करीबी लोगों के अनुसार इस हार की कीमत कई गुना हैं.

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