Gold Hallmarking Rule: महिलाएं अब नहीं बेच पाएंगी पुराने सोने के गहने! सरकार ने जारी किए नए हॉलमार्किंग नियम
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Gold Hallmarking Rule: महिलाएं अब नहीं बेच पाएंगी पुराने सोने के गहने! सरकार ने जारी किए नए हॉलमार्किंग नियम

Gold Jewellery New Rules Change: अगर आप पुरानी गोल्ड ज्वैलरी बेचने का सोच रहे हैं, या फिर आप पुरानी गोल्ड ज्वैलरी को बेचकर नई गोल्ड ज्वैलरी खरीदना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए हैं. क्योंकि आप अब ऐसा नहीं कर पाएंगे. दरअसल इसके पहले आपको एक खास और जरूरी काम करना होगा. जानिए...

Gold Hallmarking Rule: महिलाएं अब नहीं बेच पाएंगी पुराने सोने के गहने! सरकार ने जारी किए नए हॉलमार्किंग नियम

Gold News: अगर आप भी अपने पुराने गहने बेचने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके बहुत काम आने वाली है. क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने अब पुराने सोने के गहनों के लिए एक साथ नियम लागू कर दिया है. जिसके मुताबिक हॉलमार्किंग लागू होने से पहले यदि आपने कोई गहना बनवाया है या उसे अब अपनी जरूरत के हिसाब से बेचना चाहते हैं या बदलकर दूसरा गहना लेना चाहते हैं तो ऐसा अब आप नहीं कर पाएंगे. 

दरअसल सरकार ने जारी किए नए हॉलमार्किंग नियमों के मुताबिक पुरानी सोने की ज्वैलरी या अन्य गोल्ड वस्तु को बेचने से पहले आपको उन्हें हॉलमार्क्ड कराना होगा. इससे ये होगा कि आपके पुराने सोने के गहने की असली कीमत तो तय होगी ही, वहीं निवेश के जरिए छिपाया काला धन भी सामने आ जाएगा.

1 अप्रैल से लागू हुआ नया नियम
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से देश में सोने के गहनों पर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर जरूरी कर दिया है.  HUID नंबर्स से हर गहने को एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है, इसके अलावा इसकी शुद्धता की जानकारी भी पता चलती है.  इसके साथ ही गोल्ड गहनों पर 18K, 20K, 22K या 24K  (K-कैरेट) मार्क भी जरूरी कर दिया है.

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नहीं बिकेगी पुरानी गोल्ड ज्वैलरी
अब हॉलमार्क के जरिए सोने की शुद्धता की जानकारी की वजह से नई ज्वैलरी ज्यादा विश्वसनीय हो गई है. अब सरकार ने पुरानी ज्वैलरी को भी विश्वसनीय बनाने की कवायद  शुरू कर दी है. अब इसके तहत पुरानी ज्वैलरी को बेचने या दूसरे गहने से बदलने पर तब तक रोक लगा दी गई है, जब तक पुराने गहने की हॉलमार्किंग नहीं की जाती. हालांकि राहत की बात ये है कि अगर पुरानी ज्वैलरी पर पहले से हॉलमार्क है तो आपको उसकी दोबारा हॉलमार्किगं नहीं करानी होगी. इसे आप कभी भी बेच सकते हैं. इसके अलावा आपके पास 2 ग्राम गोल्ड ज्वैलरी है तो आपको हॉलमार्क कराना जरूरी नहीं होगा.

45 रुपये में होगी हॉलमार्किंग 
अब आपके मन में बड़ा सवाल ये होगा कि आप अपनी पुरानी ज्वैलरी पर हॉलमार्किंग कैसे कराएंगे तो हम आपको बताते हैं...

- सबसे पहले आपको पुरानी ज्वैलरी लेकर BIS से रजिस्टर्ड ज्वैलर के पास जाना होगा.
- यहां आपके पुराने गहनों को हॉलमार्क कराया जा सकता है.
- आपका ज्वैलर फिर उन गहनों को BIS एसेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर ले जाएगा. 
- यहां आपके गहनों की शुद्धता की जांच होगी, फिर आपको इसे लौटाया जाएगा.
- इसके लिए आपको हर पीस के लिए 45 रुपये शुल्क चुकाना होगा.

दूसरा ऑप्शन 
-  इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी ज्वैलरी खुद भी सीधे हॉलमार्किंग सेंटर ले जाकर सर्टिफाइड करा सकते हैं. 
- यहां आपको 5 गहनों पर 45 रुपये पीस, 4 गहनों पर 200 रुपये लगेगा. 
- यहां सोने की शुद्धता मापने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा.

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