Ujjain Mahakal: महाकाल मंदिर में अब प्रसाद पैकेट के नाम पर विवाद! हाई कोर्ट ने दी हिदायत
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Ujjain Mahakal: महाकाल मंदिर में अब प्रसाद पैकेट के नाम पर विवाद! हाई कोर्ट ने दी हिदायत

Ujjain News: महाकाल के प्रसाद पैकेट को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने महाकाल मंदिर समिति को 3 माह के भीतर समाधान करने का आदेश दिया है. सूत्रों के मुताबिक फिलहाल मंदिर के स्टॉक में 12000 प्रिंटेड पैकेट रखे हुए हैं.

 

 Ujjain Mahakal: महाकाल मंदिर में अब प्रसाद पैकेट के नाम पर विवाद! हाई कोर्ट ने दी हिदायत

Mahakaleshwar Mandir: मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन के महाकाल मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. महाकाल मंदिर में प्रसाद पैकेट पर मंदिर की फोटो का विवाद हाई कोर्ट पहुंच गया है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने मंदिर समिति को तीन महीने के भीतर मामला सुलझाने को कहा है. अब मंदिर समिति आगामी बैठक में इस पर फैसला ले सकती है. जानिए क्या है पूरा मामला.

किसने दायर की याचिका?
दरअसल महंत सुखदेवानंद ब्रह्मचारी गुरु श्रीमहंत योगानंद, ब्रह्मचारी श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा इंदौर, गुरु श्री स्वामी राधाकान्ताचार्य जी महाराज श्री दुर्गाशक्ति पीठ और पंडित शरद कुमार मिश्र ने 19 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की थी. इसमें महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसाद के पैकेट पर महाकाल मंदिर, ओंकारेश्वर और ओम की छपाई को गलत बताया गया है. और इसे हटाने की मांग की गई है, जिसे हाई कोर्ट इंदौर खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया और मामले को सुलझाने के लिए महाकालेश्वर मंदिर समिति को 3 महीने का समय दिया गया.

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प्रसाद के पैकेट पर मंदिर की फोटो पर विवाद!
जनहित याचिका दायर करते हुए वकील ने कोर्ट में जज से कहा कि यह सनातन धर्म के अपमान से जुड़ा मामला है. श्री महाकालेश्वर मंदिर के लड्डू प्रसादी के पैकेट का उपयोग करने के बाद लोग पैकेट को कूड़ेदान में फेंक देते हैं. ऐसे में याचिका दायर करने वालों की भावनाएं आहत हुई हैं. इससे उनकी ही नहीं कई लोगों की भावनाएं आहत होती हैं. वकील ने जज से यह भी कहा कि अगर हम माता वैष्णो देवी मंदिर या स्वर्ण मंदिर की बात करें तो प्रसाद के पैकेट पर ऐसी कोई तस्वीर नहीं होती, सिर्फ नाम होते हैं. 

3 माह के भीतर समाधान करने का आदेश
वकील ने जज को यह भी बताया कि हाल ही में अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचाए गए पैकेटों में भी यही स्थिति देखी गई थी. इसे संज्ञान में लिया जाना चाहिए. हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा दिए गए आदेश के संबंध में मंदिर समिति के सहायक प्रशासक ने कहा कि हमें अगले तीन महीने का समय मिला है, जिसमें जल्द ही सुधार कार्य किया जाएगा. मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपील की जाएगी कि वे पैकेट कूड़ेदान में न फेंकें.

रिपोर्ट - राहुल सिंह राठौड़

 

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