Pune Porsche Car Accident: पुणे के हाई प्रोफाइल पोर्शे एक्सीडेंट केस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने वीडियो शेयर कर जुबेनाइल बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को जिस तरह जमानत दी है, उस पर सवाल उठाए. इधर पुलिस ने FIR में ड्रिंक एंड ड्राइव की धाराओं को भी बढ़ा दिया है.
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Pune Porsche Accident: पुणे के हाई प्रोफाइल पोर्शे एक्सीडेंट मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है. राहुल ने X पर वीडियो शेयर करते हुए नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने पर सवाल उठाए. दूसरे ओर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आरोपी को जमानत देने वाले जुवेनाइल बोर्ड के फैसले पर हैरानी जताई. इधर, जांच कर रही पुणे पुलिस ने आरोपी को लेकर नया खुलासा किया. पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि आरोपी एक्सीडेंट से पहले दोस्तों के साथ 2 पब में पार्टी करने के लिए गया था. पुलिस ने दोनों सील कर दिया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी बार में महज 1.4 घंटे में शराब पार्टी पर 48 हजार रुपये खर्च किए थे.
कांग्रेस नेता ने कहा, " अमीर घर का लड़का पोर्शे कार से दो लोगों को मार देता है तो उससे सिर्फ निबंध लिखवाया जाता है. अगर ओला-उबर, ऑटो, बस और ट्रक ड्राइवर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की सजा हो जाती है.' देवेन्द्र फड़णवीस ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया है. इतना ही नहीं फडणवीस ने किशोर न्याय बोर्ड के फैसले पर हैरानी जताई, जिसमें आरोपी सजा के तौर पर दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने का आदेश दिया है.
20 फीट तक उछल गई थी लड़की
पुणे में 18 मई की देर रात नाबालिग ने पोर्शे कार से दो आईटी इंजीनियरों को टक्कर मार दी. इसमें एक युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी. मरने वाले दोनों लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे. बताया जा रहा है कि टक्कर के वक्त आरोपी नाबालिग नशे की हालत में था और पोर्शे कार की स्पीड करीब 150 किमी प्रति घंटे से ज्यादा थी. दोनों इंजीनियर अपनी बाइक से घर लौट रहे थे. टक्कर इतनी भीषण थी कि अश्विनी करीब 20 फीट तक ऊपर उछल गई थी और अनीश को एक खड़ी कार से जाकर टकराया.
ड्रिंक-ड्राइव की धाराएं जोड़ी
हादसे के बाद मौके पर मौजूद भीड़ ने उसकी पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया. नाबालिग आरोपी पुणे के एक नामी बिल्डर का बेटा है. जुवेनाइल बोर्ड ने हादसे के महज 15 घंटे के भीतर ही जमानत दे दी थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया. हालांकि, अब एफआईआर में ड्रिंक एंड ड्राइव से जुड़ी धाराएं भी जोड़ी गई हैं. इधर, जिस लग्जरी कार पोर्शे से एक्सीडेंट हुआ रेजिस्ट्रेशन भी नहीं था. परिवहन विभाग ने जानकारी दी है.