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Utility: ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाएगा ये नियम, आज से कई न‍ियमों में हुआ बड़ा बदलाव

देश में आज एक अक्‍टूबर से कई न‍ियमों में बड़े बदलाव हुए हैं. इन बदलावों के बारे में जानने से आप अपना बड़ा फायदा कर सकते हैं और बड़े नुकसान से बच सकते हैं. 

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Utility News: एक अक्‍टूबर से देश में कई चीजों से जुड़े न‍ियमों में बड़ा बदलाव सामने आया है. डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम, म्युचुअल फंड के नियम, गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी, अटल पेंशन योजना से रि‍लेटेड न‍ियमों में काफी सारे न‍ियम आज से लागू हो गए हैं. 

डेबिट-क्रेडिट कार्ड में ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाएगा ये नियम

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डेबिट-क्रेडिट कार्ड में ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाएगा ये नियम

अब तक जब आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपके कार्ड की जानकारी संबंधित वेबसाइट पर सेव हो जाती है. ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब RBI ने नियमों में बदलाव किया है. अब ट्रांजेक्शन के दौरान एक टोकन जनरेट होगा और इसी से पेमेंट हो सकेगा. इससे धोखाधड़ी के चांस कम हो जाएंगे. 

अटल पेंशन योजना

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 अटल पेंशन योजना

सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियमों में भी बदलाव किया है. अब टैक्‍सपेयर्स इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे यानी अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो इस योजना में आवेदन नहीं कर सकेंगे. इससे पहले पेंशन योजना से जुड़ने के लिए ऐसी कोई शर्त लागू नहीं थी. 

म्यूचुअल फंड में नॉम‍ि‍नेशन डिटेल देना जरूरी

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म्यूचुअल फंड में नॉम‍ि‍नेशन डिटेल देना जरूरी

एक अक्टूबर या उसके बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए नॉमिनेशन डिटेल देना जरूरी हो जाएगा. ऐसा नहीं करने वाले निवेशकों को एक डिक्लेरेशन भरना होगा. डिक्लेरेशन में नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी. 

डीमैट अकाउंट में ये बदला है न‍ियम

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डीमैट अकाउंट में ये बदला है न‍ियम

डीमैट  खाता अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया है. नेशनल स्टाक एक्सचेंज ने 14 जून को एक अधिसूचना जारी करके बताया है कि 30 सितंबर तक डीमैट अकाउंट में टू-फैक्टर आथेंटिकेशन इनेबल करना जरूरी है. इसके बिना एक अक्टूबर से डीमैट अकाउंट में यूजर लागिन नहीं कर पाएंगे. अब खाते में लॉग-इन  करने के लिए पहले बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन और फिर पासवर्ड दर्ज करना होगा. इससे डीमैट खाते से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगाई जा सकेगी. 

जीएसटी से जुड़ा ये न‍ियम भी जान लें

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 जीएसटी से जुड़ा ये न‍ियम भी जान लें

1 अक्टूबर से जीएसटी के तहत 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल कारोबार वाले व्यापारियों के लिए ई-चालान काटना अनिवार्य होगा. सरकार ने राजस्व घाटे से निपटने और व्यापार जगत से अधिक टैक्स कलेक्शन के मकसद से इसकी सीमा को 20 करोड़ रुपये से घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है. 

फ्लोटिंग रेट पर लोन में बड़ा बदलाव

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फ्लोटिंग रेट पर लोन में बड़ा बदलाव

जिन लोगों ने पहले से ही फ्लोटिंग रेट पर लोन ले रखे हैं उनकी ईएमआई भी अक्तूबर महीने से बढ़ जाएगी. इस कड़ी में एचडीएफसी बैंक ने लोन के ब्याज दरों में 50 बीपीएस की बढ़ोतरी का एलान भी कर दिया है. एचडीएफसी बैंक का यह निर्णय एक अक्तूबर 2022 से प्रभावी हो गया है.