PAN Aadhaar Linking Check: यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आप 31 मार्च के पहले 1,000 रुपये फाइन भरकर करा लें. वरना आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा. ऐसे स्थिति में पैन का उपयोग करने पर आपके ऊपर भारी जुर्माना लग सकता है.
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Link Aadhaar Card with PAN Card: अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च 2023 के पहले करा लें. वरना आपका पैन इनएक्टिव (deactivate) हो जाएगा, जिसके चलते वित्तीय कामों में परेशानी आएगी. बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस (fine) वसूल रहा है. आइए जानते हैं क्या है पैन को आधार से लिंक करने की पूरी प्रोसेस..
पैन कार्ड डिएक्टिव होने के बाद भरना पड़ेगा जुर्माना
यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आप उसे तुरंत करा लें, क्योंकि पैन कार्ड के डिएक्टिवेट होने के बाद यदि कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना भी लग सकता है. इनकम टैक्स की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 हजार का जुर्माना लग सकता है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 1,000 रुपये की लेट फीस वसूल रहा है. फिलहाल 31 मार्च तक आप 1,000 रुपये फाइन देकर पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं.
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की पूरी प्रोसेस
पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं कैसे चेक करें-