MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में प्रदेश से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई. इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन अध्यादेश में धारा 43 में संशोधन किया गया है. नगर पालिका एवं नगर परिषदों में निर्वाचित अध्यक्ष के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव, जो 2 वर्षों के बाद लाया जाता था उसमें परिवर्तन करते हुए 3 वर्ष कर दिया गया है.
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Bhopal News: मध्य प्रदेश में शाम तक चली मोहन कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक दोपहर 3 बजे से शुरू हुई, जो करीब 5 बजे तक चली. आज की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन अध्यादेश में धारा 43 में संशोधन किया गया है. नगर पालिका एवं नगर परिषदों में निर्वाचित अध्यक्ष के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव, जो 2 वर्षों के बाद लाया जाता था उसमें परिवर्तन करते हुए 3 वर्ष कर दिया गया है. अब तीन वर्ष के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा. इसके लिए अब तक दो तिहाई पार्षदों की जरुरत होती थी, लेकिन अब तीन चौथाई पार्षद अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूर होंगे.
जानें कैबिनेट के बड़े फैसले
1. मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में बड़ा संशोधन किया गया. कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास हुआ. अब 2 साल की जगह 3 साल में नगर पालिका और परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकेंगे. अध्यक्ष को हटाने के लिए दो तिहाई की जगह तीन तिहाई बहुमत होना जरूरी होगा. पूरे प्रदेश भर में साइबर तहसील लागू करने को लेकर भी लगी मुहर.
2. सभी प्रभारी मंत्री जिनको जिले का आवंटन हुआ है मुख्यमंत्री की अपेक्षा और निर्देश ऐसा था कि सभी प्रत्येक माह में एक बार प्रभार ज़िलों में ज़रूर जाएं और रात्रि विश्राम वहा पर करें तो बेहतर होगा ऐसा उन्होंने निर्देश दिया है.
3. मदरसों में अन्य धर्म की धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध जो स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है. इसमें अन्य धर्म के लोगों को मजबूर न किया जा सके. शिक्षा लेने के लिए कोई बाध्य ना हो.
4. 26 अगस्त को जन्माष्टमी है. सभी मंत्री सभी जिलों में जन्माष्टमी के कार्यक्रम में उपस्थित रहें और समारोह को भव्यता से बनाने का निर्णय लिया गया है.
5. भ्रष्टाचार के विरुद्ध तंत्र को मजबूत करने के लिए अभी ईओडब्ल्यू का जो कार्यालय हैं 10 संभाग में से सात संभाग में संचालित है. 3 संभाग में भी शहडोल नर्मदापुरम और चम्बल में भी ईओडब्लू के पुलिस अधीक्षक का कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है.
6. चार नवीन मिशन युवा शक्ति मिशन महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण मिशन और गरीब कल्याण मिशन. इसे प्रधानमंत्री की ओर से देश के विकास में जो कार्यक्रम जारी हुआ है प्रदेश में ही है कार्यक्रम जारी होंगे.
7. प्रशासन अकादमी भोपाल में सामान्य प्रशासन विभाग इसके लिए एक मंथन कार्यक्रम आयोजित करेगा.
8. जीवनदायिनी नर्मदा के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के साथ समिति का गठन किया जाएगा.
9. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, पंचायत ग्रामीण मंत्री राजस्व मंत्री और वन मंत्री समिति के सदस्य होंगे. समिति के सचिव और मुख्य सचिव और सहायक सचिव समिति की हर माह में एक बार बैठक आयोजित होगी.
10. सिंगरौली जिले के चतुरंगी में माइक्रो इरीगेशन प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गई है. लगभग 1320 करोड़ माइक्रो इरीगेशन जिसमें 32,165 हेक्टेयर सिंचाई होगी.
11. साइबर तहसील परियोजना का विस्तार पूरे मध्य प्रदेश में होगा. दो जिलों में पायलट प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी. उसकी सफलता को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना हुई है. अभी पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा.
12. महिला सशक्तिकरण केंद्र का जो केंद्र का फैसला रहा है. राज्य सरकार ने फैसला किया है कुल 364 पदों की स्वीकृति दी गई है जिसमें केंद्र और राज्य 60:40 के रेशियो में वित्तीय भार बंटवारा होगा. इस योजना से महिलाओं के सशक्तिकरण विकास स्वास्थ्य सेवा शिक्षा के लिए काम होगा. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और जिला स्तर पर भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनेंगे.
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