महाकुंभ के लिए MP सरकार का हेल्पलाइन नंबर जारी, भगदड़ में कई लोग अब भी लापता
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महाकुंभ के लिए MP सरकार का हेल्पलाइन नंबर जारी, भगदड़ में कई लोग अब भी लापता

Maha kumbh Helpline Number: प्रयागराज महाकुंभ मेले में मंगलवार की रात्रि भगदड़ होने से मध्य प्रदेश की एक महिला की मौत हो गई है, जबकि कुछ लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. अब ऐसे लापता लोगों के परिजनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है.

महाकुंभ के लिए MP सरकार का हेल्पलाइन नंबर जारी, भगदड़ में कई लोग अब भी लापता

Maha kumbh mela 2025 stampede: प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी एक्शन भी आ गई है. मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य से महाकुंभ गए या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने X पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी. उन्होंने लिखा- प्रयागराज महाकुंभ में मध्यप्रदेश के श्रद्धालुओं के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सहायता के लिये हेल्पलाइन नंबर जारी.

अब महाकुंभ में गए श्रद्धालुओं के परिजन नंबर पर फोन कर जानकारी दे सकते हैं. सहायता के लिए 0755- 2708055 एवं 0755-2708059 (वल्लभ भवन, सिचुएशन रूम, भोपाल) पर कॉल करके सहायता ले सकेंगे.

सीएम यादव ने जताया दुख
सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा- आज प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर घटित दुर्घटना में मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले की हुकुमबाई लोधी सहित अनेक श्रद्धालुओं के असमय काल-कवलित एवं घायल होने का समाचार हृदय विदारक है. मृतका के परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से ₹2 लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है. नियमानुसार जिला प्रशासन द्वारा शोकाकुल परिवार की हर संभव मदद की जाएगी. उ.प्र सरकार से समन्वय कर पार्थिव देह को एम्बुलेंस के माध्यम से लाया जा रहा है.

कलेक्टर ने भी दी सहायता राशि
प्रयागराज महाकुंभ मेले में मंगलवार की रात्रि भगदड़ होने से छतरपुर जिले के बक्सवाहा के ग्राम सुनवाहा की निवासी 48 वर्षीय महिला श्रद्धालु हुकमबाई लोधी की मौत हो गई गई है. जिनका शव एंबुलेंस के माध्यम से यूपी शासन प्रशासन द्वारा भेजा जा रहा है. कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने महिला की दुःखद मृत्यु होने पर संवेदनाएं व्यक्त की है. साथ ही कलेक्टर के निर्देश पर महिला के परिजन को 5 हजार रुपए की अंत्येष्टि सहायता राशि एवं बीपीएल कार्डधारी होने पर 20 हजार रुपए की राष्ट्रीय परिवार सहायता नियमानुसार स्वीकृत की गई है.

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