MP News: भोपाल में आज यानि मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक (Shivraj Cabinet Meeting Today) होनी है. बैठक शाम 5.30 बजे मंत्रालय में होगी. आज की बैठक में तंबाकू राज्य अधिनियम 2003 में संशोधन सहित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है. देखिए आपके लिए क्या बदलेगा.
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Shivraj Cabinet Meeting: शिवराज केबिनेट (Shivraj Cabinet Meeting Today) की आज महत्वपूर्ण बैठक है. बैठक शाम 5:30 बजे मंत्रालय में होगी. इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जो सीधे सीधे आम जनता को प्रभावित कर सकते है. इन प्रस्तावों को मिल सकती है हरी झंडी...
-हुक्का लाउंज को प्रतिबंधित करेगी सरकार
-तंबाकू राज्य अधिनियम 2003 में संशोधन के प्रस्ताव पर लगेगी आज शिवराज केबिनेट की मुहर
-तिमाही और छह माही वित्तीय आय व्यय की होगी समीक्षा
-मोहसा के बाबई में उद्योगों को भूमि आवंटन का प्रस्ताव
-शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं पर रोक की योजना का भी प्रस्ताव
-विमुक्त और घुमंतू वर्ग के लोगों के लिए स्वरोजगार योजना के प्रस्ताव पर भी होगी चर्चा
इन फैसलों पर पहले ही लग चुकी है मुहर
हाल ही में शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे. इसमें सामाजिक न्याय और निशक्तजन कल्याण विभाग के नाम को भी बदला था. इसके बाद सामाजिक न्याय और निशक्तजन कल्याण विभाग को सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के नाम से जाना जाएगा.
इसके अलावा बैठक में खेलो इंडिया के लिए 178 करोड़ की राशि को स्वीकृति मिली थी. 226 स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन का प्रस्ताव भी पारित हुआ था. 6 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में पिछड़े वर्ग के बच्चों को रोजगार प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने की कार्य योजना को भी स्वीकृति मिल गई. केन नदी का जल, शिप्रा में ना मिले इसके लिए 598 करोड़ रुपए की परियोजना पर भी मुहर इसी दिन लग गई थी. सीएम राइज योजना के तहत सर्व सुविधा युक्त स्कूलों के निर्माण पर शिवराज सरकार 266.66 करोड़ रुपए खर्च करेगी.
हुक्का बार बिल पास होने से ये होंगे बदलाव
बैठक में तंबाकू राज्य अधिनियम 2003 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. आज कैबिनेट मीटिंग में हुक्का बार बंद करने के बिल को मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय राष्ट्रपति को भेजेगा. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही बिल मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा. बिल के लागू होते ही राज्य में चल रहे हुक्का बार पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी. बिल पास होने के बाद मध्य प्रदेश में चल रहे 200 के करीब हुक्का बार बंद हो सकते हैं. बिल पास होने के बाद इनमें से किसी के भी खिलाफ शिकायत आने पर बिना किसी वारंट के पुलिस मालिक को गिरफ्तार कर तुरंत कार्रवाई कर सकेगी. कार्रवाई पुलिस सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी करेंगे. शिकायत मिलने पर तुरंत हुक्का बार से सामान जब्त कर सकेंगे और शिकायत दर्ज होगी. मध्य प्रदेश से पहले पहले गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का प्रावधान है. मध्य प्रदेश में लागू होते ही वो पांचवां राज्य बन जाएगा, जहां हुक्का बार बंद करने का प्रावधान लागू होगा.