71 साल की बुजुर्ग महिला को मिली 1 दिन की सजा, 11 साल की सुनवाई के बाद जाना पड़ेगा जेल
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71 साल की बुजुर्ग महिला को मिली 1 दिन की सजा, 11 साल की सुनवाई के बाद जाना पड़ेगा जेल

MP News: एमपी के ग्वालियर जिले में एक बुजुर्ग महिला को 1 दिन की कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही साथ 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जानिए क्या है पूरा मामला.

71 साल की बुजुर्ग महिला को मिली 1 दिन की सजा, 11 साल की सुनवाई के बाद जाना पड़ेगा जेल

MP News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से एक अजीबो- गरीब मामला सामने आया है. बता दें कि यहां पर 71 साल की एक बुजुर्ग महिला को 1 दिन की कारावास की सजा सुनाई गई है, दरअसल गांजा तस्करी मामले में विशेष न्यायालय ने यह सजा सुनाई है, 11 साल सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट ने केस ट्रायल कोर्ट भेजा था, जिसके चलते बुजुर्ग महिला ने कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद फिर से सुनवाई, बयान और गवाही की लंबी प्रक्रिया को लेकर पीड़ा जाहिर की थी, जिस पर कोर्ट ने महिला की उम्र और परिस्थितियों को देखते हुए यह सजा सुनाई है. जानिए क्या है पूरा मामला.

पूरा मामला गांजा तस्करी से जुड़ा हुआ है, जहां सुनवाई के दौरान बुजुर्ग महिला ने कोर्ट में कहा कि " जज साहब 11 साल मजिस्ट्रेट कोर्ट में 950 ग्राम गांजे की तस्करी का मुकदमा लड़ा""अब मामला यह कहते हुए विशेष न्यायालय एनडीपीएस भेज दिया गया, कि जप्त गांजे की मात्रा 1 किलोग्राम है,अब फिर से ट्रायल शुरू होगी बयान दर्ज होंगे," मेरी उम्र 71 साल हो चुकी है अब और मुकदमा नहीं लड़ सकती मुझे पुलिस द्वारा लगाए गए सभी आरोप स्वीकार है" बुजुर्ग बदामी बाई की पीड़ा सुनकर विशेष न्यायालय NDPS ने कैसे की स्थिति और बुजुर्ग महिला की आयु को देखते हुए विशेष फैसला सुनाया और न्यायालय ने बदामी बाई को एक दिन के कारावास और 10 हजार रुपए रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है. 

गौरतलब है, कि 5 अगस्त 2013 को पुरानी छावनी थाना पुलिस ने बादामी बाई के हजीरा स्थित घर से एक किलोग्राम गांजा जप्त किया था, मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि बादामी बाई अवैध तरीके से घर में गांजा रखे हुए हैं, लेकिन जप्ती पत्रक में गांजे की मात्रा 950 ग्राम यानी की 1 किलोग्राम से कम थी,इसलिए मामले की ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई, पुलिस ने 11 सितंबर 2013 को इस मामले में चालान पेश किया, 11 साल तक मामले की ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट में चली,जब तौल पंचनामा देखा तो पता चला कि गांजे का कुल वजन 1 किलोग्राम बैग सहित था,इसी को आधार बनाते हुए मजिस्ट्रेट ने मामला विशेष न्यायालय ट्रांसफर कर दिया था. ऐसे में अब महिला को 1 दिन की सजा हुई है और जुर्माना लगाया है.

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