MP News: हाईकोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग के दूसरे चरण के सीट आवंटन के परिणाम पर रोक लगा दी है और याचिकाकर्ता डॉक्टरों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलकर उन्हें दूसरे चरण की काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश दिया है.
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Jabalpur News: हाईकोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग के सीट आवंटन के दूसरे चरण के नतीजों की घोषणा पर फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट के अगले आदेश तक नतीजे घोषित नहीं किए जाएंगे. दरअसल, मध्य प्रदेश में नीट पीजी की दूसरे चरण की काउंसलिंग 1 जनवरी से शुरू हुई थी और सीट आवंटन का रिजल्ट 7 जनवरी तक घोषित किया जाना था, जिस पर अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
दूसरे चरण में सीट आवंटन पर हाई कोर्ट की रोक
यह आदेश जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की हाईकोर्ट बेंच ने जारी किया है. उन्होंने संचालक चिकित्सा शिक्षा (डीएमई) को याचिकाकर्ता डॉक्टरों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलने और उन्हें काउंसलिंग के दूसरे चरण में शामिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और डीएमई से दो सप्ताह में जवाब मांगा है.
क्वालीफाई पर्सेंटाइल घटाए गए
नीट पीजी काउंसलिंग 2024 में भाग लेने के लिए क्वालीफाइंग पर्सेंटाइल में भी बदलाव किए गए. ये बदलाव 4 जनवरी 2025 को किए गए थे, जिसके अनुसार सामान्य और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार जिनका नीट पर्सेंटाइल 15 प्रतिशत से अधिक है या आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जिनका नीट पर्सेंटाइल 10 प्रतिशत से अधिक है, काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं.
मॉप-अप राउंड में जुड़ेंगे उम्मीदवार
बताया गया है कि दूसरे चरण की काउंसलिंग पूरी होने वाली है और नए नियमों के आधार पर शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मॉप-अप राउंड में शामिल किया जाएगा. फिलहाल कोर्ट ने दूसरे चरण की काउंसलिंग के सीट आवंटन पर रोक लगा दी है और याचिकाकर्ता डॉक्टरों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिया गया है.