Indore News: रोड एक्सीडेंट केस में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मृतक के परिजनों को मिलेगा इतना मुआवजा, आप भी जानिए यह मामला
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh1921081

Indore News: रोड एक्सीडेंट केस में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मृतक के परिजनों को मिलेगा इतना मुआवजा, आप भी जानिए यह मामला

Indore Court Verdict: रोड एक्सीडेंट के मामले में मध्य प्रदेश की इंदौर जिला कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मृत व्यक्ति के परिजनों को 6 करोड़ 14 लाख की बीमा राशि प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं. जानें क्या है पूरा मामला-

Indore News: रोड एक्सीडेंट केस में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मृतक के परिजनों को मिलेगा इतना मुआवजा, आप भी जानिए यह मामला

Indore News: मध्य प्रदेश में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के बीच इंदौर जिला कोर्ट ने बुधावार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. साल 2019 के केस में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों को 6 करोड़ 14 लाख की बीमा राशि प्रदान करने के आदेश दिया है. माना जा रहा है कि इंदौर समेत पूरे प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है, जब कोर्ट ने रोड एक्सीडेंट केस में इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने का आदेश जारी किया है. 

जानें पूरा मामला 
मामला अप्रैल, 2019 का है. सीहोर जिले के रहने वाले कौसर अली को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी.  कौसर अली अपनी कार से सिहोरा बायपास से गुजर रहे थे. इस दौरान उनकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी. हादसे में कौसर अली की मौके पर ही मौत हो गई थी. कौसर अली के परिजनों के द्वारा अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने इंदौर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष उस घटना के संबंध मे क्लेम दावा प्रस्तुत कर क्षतिपूर्ति की मांग की थी. 

मृतक कौसर अली कंस्ट्रक्शन कॉन्टेक्ट्रर और ट्रांस्पोर्ट सर्विसेस का काम करते थे.इसको देखते हुए ग्याहरवे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में घटना करने वाले ट्रक की ओरिएंटल बीमा कंपनी को चार करोड़ 85 लाख 39 हजार रुपए और इसके अलावा बीमा कंपनी को 6 प्रतिशत ब्याज दो माह में देने के आदेश दिए हैं. साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि यदि बीमा कंपनी 2 महीने में राशि नहीं देती है तो 9 प्रतिशत की दर से और ब्याज देना होगा. इस प्रकार कुल 6 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि बीमा कंपनी के द्वारा मृतक के परिजनो को भुगतान करनी होगी.

जानें किसे मिलेगी कितनी रकम
कोर्ट की ओर से जारी हुए आदेश के मुताबिक मुआवजे की रकम में से 50 प्रतिशत पत्नी को, 25 प्रतिशत पुत्र को और शेष 25 प्रतिशत माता-पिता को दिया जाएगा. हादसे में तीन अन्य लोगों की भी मृत्यु हुई थी. कोर्ट ने उनके स्वजन को भी करीब 36 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

कैलाश विजयवर्गीय ने मिटया इंदौर का पितृ दोष, 20 साल तक नहीं खाया अन्न; ऐसे पूरा किया संकल्प

पहली बार जारी हुआ ऐसा आदेश
इस केस की पैरवी करने वाले अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल और उनके साथी अधिवक्ताओं ने बताया कि संभवतः मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इंदौर कोर्ट द्वारा किसी दुर्घटना में इतनी राशि का आदेश दिया गया है.

इनपुट- इंदौर से शिव मोहन शर्मा की रिपोर्ट, ZEE मीडिया

Trending news