Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिला प्रशासन ने ईसाई मिशनरी संस्था के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. प्रशासन ने संस्था को 90 साल पहले लीज पर दी गई जमीन वापस छीन ली है और सरकार को दे दी है. मिशनरी इस करोड़ों की जमीन पर बड़ा खेल करने जा रही थी.
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MP News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ईसाई मिशनरी संस्था के खिलाफ बैतूल जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है. जिले में ईसाई मिशनरी को शैक्षणिक और आवास के लिए 90 वर्ष पहले दी गई 2 लाख 23 हजार 515 वर्ग फीट जमीन की लीज निरस्त करते हुए यह जमीन सरकार के नाम की. ईसाई मिशनरी संस्था भूमाफियाओं से मिलकर लीज पर मिली नजूल की जमीन में बड़ा फर्जीवाड़ा कर यहां व्यावसायिक कॉम्पलेक्स निर्माण कर इसे बेचने की कोशिश में लगे थे.
क्रिश्चियन संस्था से वापस की गई जमीन की बाजारू कीमत 110 करोड़ रुपए बताई जा रही है. ईएलसी संस्था द्वारा लीज पर मिली जमीन पर व्यावसायिक कॉम्पलेक्स निर्माण किया जा रहा था. जिसमें 22 दुकानों का निर्माण भी किया गया था. इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू भोपाल में होने के बाद 5 सितंबर 2024 को ईएलसी संस्था के पदाधिकारियों सहित 11 भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. जिला प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए एडीएम कोर्ट में चले प्रकरण के बाद यह आदेश दिए हैं.
11 भूमाफियाओं पर केस दर्ज
बता दें कि इवेंजलिकल लूथरन चर्च इन एमपी नामक संस्था को 90 वर्ष पहले नजूल की जमीन लीज पर शैक्षणिक और आवास के लिए दी गई थी. जिस पर मिशनरी संस्था ने स्कूल, चर्च और आवास बनाए थे. कुछ वर्ष पहले मिशनरी संस्था के पदाधिकारियों ने बैतूल के कुछ भूमाफियाओं से मिल कर लीज की जमीन पर व्यावसायिक कॉम्पलेक्स निर्माण कर यहां 22 दुकानों का निर्माण कर लिया था. इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू भोपाल में की थी, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने मिशनरी संस्था के पदाधिकारियों सहित 11 भूमाफियाओं पर मामला दर्ज किया था.
कोर्ट ने दिए लीज निरस्त करने के आदेश
इस मामले में बैतूल के नजूल अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए एडीएम कोर्ट में मामला दर्ज किया था. जहां चले प्रकरण के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के निर्देश के बाद अपर कलेक्टर कोर्ट ने जमीन की लीज निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं. मिशनरी संस्था की लीज निरस्त कर सरकार के नाम जमीन की गई है. इस बेशकीमती जमीन पर प्रशासन अब बड़े प्रोजेक्ट लाने की तैयारी कर रहा है.
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