CG News: छत्तीसगढ़ में अब छेड़छाड़ और रेप के आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, आदेश जारी
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CG News: छत्तीसगढ़ में अब छेड़छाड़ और रेप के आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, आदेश जारी

CG News: छत्तीसगढ़ में अब लड़कियों-महिलाओं से छेड़छाड़ और रेप के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. इस संबंध में CM भूपेश बघेल की घोषणा के बाद अब विभाग की ओर से आदेश जारी हो गया है.

 

CG News: छत्तीसगढ़ में अब छेड़छाड़ और रेप के आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, आदेश जारी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की भूपेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. इसके तहत अब प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. 

विभाग ने जारी किया आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496 एवं 498 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012 के तहत जिसके भी खिलाफ मामले दर्ज होंगे उन्हें शासकीय सेवाओं या पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाए. अगर इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन विभाग की ओर से सभी विभागों, राजस्व मंडल के अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है. 

CM बघेल ने की थी घोषणा
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अस्मिता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

महिला सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति एप
बता दें कि छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा अभिव्यक्ति एप भी लॉन्च किया गया है, जिसके एक लाख 85 हजार से ज्यादा पंजीकृत यूजर्स हैं. इसके अलावा महिला सुरक्षा और अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए सार्वजनिक स्थानों और संवेदनशील इलाकों में CCTV लगाए हैं.

नौकरीपेशा महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण को रोकने के लिए प्रत्येक ईकाई में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है. इसके साथ ही बालिकाओं और युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल-कॉलेज एवं संवेदनशील स्थानों पर महिला पुलिस पेट्रोलिंग टीम द्वारा लगातार गश्त भी कर रही है. 

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