याचिकाकर्ता ने सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाने की याचिका लगाई थी. इसमें जैन के ED को दिए एक बयान को आधार बताया गया. जिस पर सुप्रीम सख्स नाराज हुआ याचिका बकवास बताया, याचिकाकर्ता पर 20000 का जुर्माना भी लगाया.
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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली सरकार में मंत्री सतेंद्र जैन को पद से हटाने को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को झड़प लगाई है. याचिका को बकवास करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
आपको बता दें कि याचिका में इस बात का हवाला दिया गया था कि ईडी से पूछताछ के दौरान कैबिनेट मंत्री सतेन्द्र जैन ने ख़ुद माना है कि वो कोविड का शिकार होने के बाद अपनी याददाश्त खो चुके हैं. लिहाजा नियमों के मुताबिक मानसिक हालात ठीक न होने के चलते वो विधायसभा के सदस्य बने रहने के अधिकारी नहीं है. SC ने याचिका को 'बकवास' करार देते हुए याचिकाकर्ता पर 20 हज़ार का जुर्माना भी लगाया.
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