सत्येंद्र जैन को कोर्ट से तगड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की
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सत्येंद्र जैन को कोर्ट से तगड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की

ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 30 मई को हिरासत में लिया था. तब से वो जेल में हैं. दूसरी ओर तिहाड़ जेल नंबर सात में तैनात 12 जेल अधिकारियों का तबादला किया गया है. 

सत्येंद्र जैन को कोर्ट से तगड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की

नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप झेल रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से झटका लगा है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. उनके अलावा दो अन्य की जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज की है. 

बीते रोज विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने यह फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन ऑर्डर तैयार न होने की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया था. है. जैन की ओर से कोर्ट में जमानत देने का अनुरोध किया गया था. उन्होंने कहा था कि हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा. 

न्यायाधीश ने वैभव जैन और अंकुश जैन सहित व्यक्तियों की दलीलें सुनने के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. जैन के खिलाफ कथित तौर पर उससे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 30 मई को हिरासत में लिया था. तब से वो जेल में हैं.

सत्येंद्र जैन ने अदालत में कहा था कि उन्हें और दिनों तक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा. वह पहले ही लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं. उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के पास पुख्ता सबूत नहीं हैं और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है. ऐसे उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए. लेकिन अदालत ने उनकी दलीलें नहीं मानी.

दूसरी ओर तिहाड़ जेल नंबर सात में तैनात 12 जेल अधिकारियों का तबादला किया गया है. यहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बंद हैं. यह ट्रांसफर ऐसे समय पर हुए हैं जब दिल्ली के मुख्य सचिव ने आप नेता को विशेष सुविधाएं देने के लिए नियमों को दरकिनार करने के आरोप में जेल सात के अधीक्षक अजीत कुमार को सोमवार को निलंबित कर दिया था.

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