Manish Sisodia News: मनीष सिसोदिया अब जांच एजेंसियों के दफ्तर में नहीं होंगे पेश, SC ने दी राहत
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana2553363

Manish Sisodia News: मनीष सिसोदिया अब जांच एजेंसियों के दफ्तर में नहीं होंगे पेश, SC ने दी राहत

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया ने कोर्ट का धन्यवाद किया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय से आभार, जिसने ज़मानत की शर्त को हटाकर राहत प्रदान की है. 

Manish Sisodia News: मनीष सिसोदिया अब जांच एजेंसियों के दफ्तर में नहीं होंगे पेश, SC ने दी राहत

Manish Sisodia News: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. SC ने आबाकरी नीति मामले से जुड़े करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत की शर्तों में बदलाव की उनकी मांग को मंजूरी कर दी. जमानत की शर्तों के मुताबिक उन्हें हफ्ते में दो बार जांच एजेंसियों के दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ती थी. कोर्ट ने सिसोदिया के आग्रह पर इस शर्त को आज हटा लिया. ये शर्त जमानत के समय दी गई शर्तों में से एक थी. हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया को कहा है कि वो नियमित रूप से ट्रायल में शामिल हो. 

सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया ने कोर्ट का धन्यवाद किया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय से आभार, जिसने ज़मानत की शर्त को हटाकर राहत प्रदान की है. यह निर्णय न केवल न्यायपालिका में मेरी आस्था को और मजबूत करता है, बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों की शक्ति को भी दर्शाता है. मैं हमेशा न्यायपालिका और संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों का सम्मान करता रहूंगा.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अगस्त में अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया को जमानत दे दी थी. न्यायालय ने यह देखते हुए उनकी याचिका स्वीकार कर ली थी कि मुकदमे में लंबे समय तक देरी त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का एक पहलू है.

ये भी पढ़ें: Delhi Election 2025:दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के साथ AAP नहीं करेगी गठबंधन: केजरीवाल

उन्हें जमानत कुछ शर्तों के मुताबिक दी गई थी: 
- 10,00,000 रुपये की राशि के जमानत बांड और इतनी ही राशि की दो जमानतें
- उसके पासपोर्ट का समर्पण
- हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10-11 बजे के बीच जांच अधिकारी (आईओ) को रिपोर्ट करें.

आखिरी शर्त में छूट की मांग करते हुए सिसोदिया ने कोर्ट का रुख किया.

सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से इस साल अगस्त में जमानत मिलने तक हिरासत में थे. सिसोदिया ने शुरुआत में इस मामले में कई जमानत याचिकाएं दायर की थीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार उन्हें अगस्त में जमानत दे दी गई.

Trending news