Palwal News: हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई कृषि यंत्र अनुदान योजना से छोटे किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूती मिल रही है. इस योजना में हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर 40% से 50% तक अनुदान दिया जाता है. अनुदान की मदद से किसान कृषि के लिए तकनीकी यंत्रो का प्रयोग कर पा रहे हैं, जिससे किसानों की आय भी बढ़ रही है.
कृषि यंत्र अनुदान योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई कृषि यंत्र अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर अनुदान प्रदान करना है. साथ ही इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक यंत्र खरीदने के लिए प्रेरित करनाकरना है. जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आए और वह आत्मनिर्भर बनें. सरकार द्वारा इस योजना में किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर 40% से 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है.
छोटे किसानों को ज्यादा फायदा
कृषि यंत्र अनुदान योजना का सबसे ज्यादा फायदा छोटे किसानों को मिल रहा है, जिन्हें अपने खेती के काम के लिए बड़े किसानों के काम खत्म होने का इंतजार करना पड़ता था. बड़े किसानों का काम खत्म होने के बाद छोटे किसान उनके यंत्रों का उपयोग करके अपना काम शुरू कर पाते थे. सरकार की इस योजना के बाद अब छोटे किसान भी यंत्र खरीदकर समय से अपना काम पूरा कर पा रहे हैं.
50-80% तक का अनुदान
हरियाणा सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत दो प्रकार से कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है, पहले स्लैब में कुछ कृषि यंत्रों पर 80% तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है तो दूसरे स्लैब में लगभग 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है.
किसानों ने बताया कि इस स्कीम के तहत उनको कृषि यंत्रों पर जो सब्सिडी मिली है उससे उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूती मिली है और वह सरकार की स्कीम से बेहद खुश हैं. गांव जनोली के रहने वाले सुरेश कुमार को ट्रैक्टर की खरीद पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है, जनोली के ही रहने वाले अशोक को 1 लाख 10 हजार, कर्मवीर को अनाज बोने की मशीन पर 25 हजार रुपए की सब्सिडी, राजीव को सुपरसीडर की खरीद पर 1 लाख 10 हजार की सब्सिडी, वही गांव जनोली के रहने वाले रामबीर को सुपरसीडर की खरीद पर 1 लाख 5 हजार की सब्सिडी मिली. इस योजना का लाभ ले चुके किसानों ने दूसरे किसानों से भी इसका लाभ लेने की अपील की.
40%-50% सब्सिडी वाले यंत्र
मेज/राइस ड्रायर
स्ट्रॉ बलर
हे रैक
रिप्पर बाइंडर
लेजर लैंड लेवलर
ट्रैक्टर ड्रिवन spare
Paddy ट्रांसप्लांटर
फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर
ट्रैक्टर ड्राइविंग पाउडर वीडर
मोबाइल श्रेडर
रोटावेटर
कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए पात्रता
आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी हो
खेती की जमीन किसान, उसके पति, पत्नी, माता, पिता, बेटा या बेटी के नाम में होनी अनिवार्य है.
आधार कार्ड
Valid आरसी
पटवारी रिपोर्ट
बैंक खाता
वोटर कार्ड
पैन कार्ड
कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए ऐसे करें अप्लाई
हरियाणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriharyanacrm.com पर जाएं.
होम पेज पर साल 2020-21 के दौरान सीआरएम योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन के लिंक पर क्लिक करें.
आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें योजना का चयन करें.
योजना का चयन करने के बाद Proceed To Apply ऑप्शन पर क्लिक करें.
इसके बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें पूछी गई सभी जानकारियां भरें और Submit बटन पर क्लिक करें.
Input- Rushtam Jakhar