Haryana News: खाने के शौकीन लोगों के लिए खुशखबरी, 24 घंटे खुले रहेंगे रेस्टोरेंट
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Haryana News: खाने के शौकीन लोगों के लिए खुशखबरी, 24 घंटे खुले रहेंगे रेस्टोरेंट

हरियाणा में रेस्टोरेंट संचालकों और खाने के शौकीन लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. अब हरियाणा में रेस्टोरेंट 24 घंटे खुल सकेंगे. हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में आज विभिन्न विभागों की एक बैठक हुई. इस दौरान श्रम एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित रहे.

Haryana News: खाने के शौकीन लोगों के लिए खुशखबरी, 24 घंटे खुले रहेंगे रेस्टोरेंट

चंडीगढ़: हरियाणा में रेस्टोरेंट संचालकों और खाने के शौकीन लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. अब हरियाणा में रेस्टोरेंट 24 घंटे खुल सकेंगे. हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में आज विभिन्न विभागों की एक बैठक हुई. इस दौरान श्रम एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित रहे. मीटिंग में निर्णय लिया गया कि अब हरियाणा में रात के समय रेस्टोरेंट खोल सकेंगे. 

हाल ही में प्रदेशभर के रेस्टोरेंट्स यूनियन के पदाधिकारी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मिले थे. इस दौरान उन्होंने मांग की थी कि राज्य सरकार उन्हें अपने रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दे, ताकि लोगों को जरूरत के अनुसार खाने का सामान मिल सके. उपमुख्यमंत्री ने इसी संबंध में विभिन्न विभागों की बैठक बुलाई और इस पर व्यापक विचार-विमर्श किया. 

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डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेस्टोरेंट्स और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में राज्य में जो भी लोग अपने रेस्टोरेंट 24 घंटे खुला रखना चाहते हैं, वे खोल सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनको बंद करने के लिए कोई दबाव नहीं दे सकता, लेकिन उनको श्रम विभाग में पंजीकरण और अन्य नियमों एवं शर्तों (धारा 9 और 10 पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958) की पालना करनी पड़ेगी. 

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आगे कहा कि अगर किसी रेस्टोरेंट के मालिक को लगता है कि कोई उन्हें बेवजह तंग कर रहा है तो वे अपनी शिकायत एमएसएमई (MSME) की मेल आईडी  hepcharyana@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं.

उधर, हरियाणा कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम निर्णय लिए गए. इसमें हरियाणा उद्योग और रोजगार नीति 2020 के तहत अनुसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में बदलाव को स्वीकृति दे दी गई. इसके मुताबिक वैश्विक बाजार में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए परिवहन लागत की अदायगी के लिए अब 25 लाख रुपये की माल ढुलाई सब्सिडी के रूप में दी जाएगी.

 

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