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Haryana News: हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) द्वारा HERCमें दायर की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) की पिटीशन पर अपना फैसला सुनाते हुए प्रदेश के 78 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. HERC ने बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. HERC ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के सेक्शन 62 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना फैसला सुनाया है.
78 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को फायदा
हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) के इस फैसले से हरियाणा के 78 लाख 57 हजार 142 बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है. HERC का ये फैसला 1 अप्रैल से प्रभावी होगा. दरअसल, अप्रैल-मई महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव और इस साल हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने बजट में किसी भी नए कर कका ऐलान नहीं किया. यही वजह है कि बिजली के दाम में भी कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया है.
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HERC के अध्यक्ष नन्द लाल शर्मा, सदस्य (तकनीकी) नरेश सरदाना और सदस्य (विधि) द्वारा नया टैरिफ ऑर्डर भी जारी किया गया है, जिसमें आयोग ने परिचालन दक्षता में सुधार लाने और एग्रीग्रेट ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल लॉस (एटीएंडसी) को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का निर्देश जारी किया है.
8 फरवरी को पब्लिक हियरिंग
हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) ऑर्डर को लेकर बीते 8 फरवरी को पब्लिक हियरिंग की, जिसमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की दलीलें सुनी गई. बाद में ARR ऑर्डर के संबंध में सदस्यों की सलाह ली गई. HERC ने नया वित्त वर्ष शुरू होने से पहले ARR ऑर्डर जारी कर दिया.
Input- Vijay Rana