Delhi: दंगा फैलाने के आरोप में AAP नेता Amanatullah Khan को कोर्ट ने किया बरी
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Delhi: दंगा फैलाने के आरोप में AAP नेता Amanatullah Khan को कोर्ट ने किया बरी

राऊज एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत मिल गई है.

Delhi: दंगा फैलाने के आरोप में AAP नेता Amanatullah Khan को कोर्ट ने किया बरी

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत मिल गई है. दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में SDMC के अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान दंगा फैलाने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप से अमानतुल्लाह खान को स्पेशल जज (MP/MLA केस) ने आरोप मुक्त किया.च इससे पहले एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) ने 20 जनवरी को इस मामले में अमानतुल्लाह खान को IPC 147, 149, 153, 186, 353, 332 के तहत आरोप तय किए थे. इस आदेश को अमानतुल्लाह खान ने स्पेशल कोर्ट में चुनौती दी थी. आज स्पेशल कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए अमानतुल्लाह खान को आरोप मुक्त कर दिया.

स्पेशल जज (MP/MLA कोर्ट) ने अपने आदेश में कहा कि घटनास्थल की वीडियो से साफ है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का भीड़ शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रही थी. भीड़ में पुलिस SDMC और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, लेकिन ये बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन था. भीड़ के पास कोई हथियार होने या फिर पुलिसकर्मियों से उलझने जैसी घटना वीडियो में नज़र नहीं आई. संविधान देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार देता है.

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इस मामले को लेकर कोर्ट ने कहा कि इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने और अपनी बात को रखने का अधिकार है. कोर्ट ने इस मामले में ठोस सबूत ने होने के चलते आप विधायक अमानतुल्लाह खान को मुक्ति मिल गई. बता दें कि मई 2022 में आप नेता अमानतुल्लाह खान समेत कई लोगों को दक्षिण दिल्ली के मदनपुर खादर में अतिक्रमण के विरोध में दंगा भड़काने और पुलिस पर पथराव करने का आरोप लगाया था. 

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