स्वाति मालीवाल की बढ़ी मुश्किलें,महिला आयोग की नियुक्ति में गड़बड़ी के मामले में कोर्ट ने तय किए आरोप
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स्वाति मालीवाल की बढ़ी मुश्किलें,महिला आयोग की नियुक्ति में गड़बड़ी के मामले में कोर्ट ने तय किए आरोप

DCW Chairperson Swati Maliwal: 6 अगस्त 2015 से 1 अगस्त 2016 के बीच हुई 87 लोगों की नियुक्तियों के मामले में स्वाति मालीवाल और तीन अन्य लोगों के खिलाफ कोर्ट ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

स्वाति मालीवाल की बढ़ी मुश्किलें,महिला आयोग की नियुक्ति में गड़बड़ी के मामले में कोर्ट ने तय किए आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल का नाम एक बार फिर चर्चा में है. अदालत ने स्वाती मालीवाल और 3 अन्य लोगों पर भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं.कोर्ट ने ये आदेश BJP विधायक बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत की सुनवाई के दौरान दिए हैं. 

क्या है पूरा मामला
DCW की पूर्व अध्यक्ष और BJP विधायक बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामला दर्ज किया है. जिसमें 6 अगस्त 2015 से 1 अगस्त 2016 के बीच हुई 87 लोगों की नियुक्तियों पर सवाल उठाए गए हैं. इस मामले में स्वाति मालीवाल और तीन अन्य लोगों के खिलाफ आरोप है कि 6 अगस्त 2015 से 1 अगस्त 2016 के बीच इन्होंने आयोग में गैरकानूनी तरीके से अपने जानकार और आम आदमी पार्टी (AAP)  के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति  की.

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कोर्ट ने कहा पर्याप्त सबूत
इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. सिर्फ इसलिए की आयोग सरकार को खाली पड़े पदों को भरने के लिए दबाव डाल रहा था और सरकार समय से नियुक्ति नहीं कर पाई, इसकी वजह से आयोग को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वो मनमाने ढंग से नियमों को ताक पर रखकर लोगों की नियुक्ति करें.

इन धाराओं के तहत तय हुए आरोप
दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में अनियमितताओं के मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट ने आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और तीन अन्य के खिलाफ आरोप तय किये है. कोर्ट ने स्वाति मालीवाल, प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहान मलिक के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 13(1)डी, 13(1)(2), 13(2) और आपराधिक साजिश की धारा 120 बी के तहत  आरोप तय किये है.

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