अंबाला में अब लोगों को अपने परिचितों का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निगम नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि शमशान घाट में ही मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा. इसमें महज 10 मिनट का समय लगेगा. आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे.
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Ambala Death Certificate: जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करवाना कानूनन अनिवार्य है, लेकिन कई बार लोगों को अपने करीबियों का मृत्यु प्रमाण बनवाने के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं. लोगों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए अब बड़ा फैसला किया गया है. अंबाला में लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निगम के चक्कर नही काटने पड़ेंगे. विभाग द्वारा शहर स्थित सभी शमशान घाट संस्थाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे मात्र 10 मिनट में ही लोगों को शमशान घाट से उनके परिजनों का मृत्य प्रमाण पत्र मिल जाएगा.
पिछले कुछ दिनों से हरियाणा का अंबाला नगर निगम सुर्खियों में बना हुआ है. यहां छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को कई दिनों तक नगर निगम के चक्कर काटने पड़ते हैं. इसके बाद भी लोगों का काम नहीं हो पाता. बीते दिनों यहां सबसे ज्यादा मृत्यु प्रमाण पत्र का मुद्दा छाया रहा. लोगों को कई दिनों तक निगम के चक्कर काटने के बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे थे, जिसके बाद अब शमशान घाट में ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का फैसला किया गया है.
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अब लोगों को अपने परिचितों का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निगम नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि शमशान घाट में ही मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा. इसके लिए अंबाला नगर निगम ने अंबाला स्थित सभी शमशान घाट के सदस्यों को ट्रेनिंग दी है।. कहीं घंटे की इस प्रक्रिया को अब महज 10 मिनट में पूरा किया जाएगा. यानी अगर कोई व्यक्ति अपने परिचित का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाता है तो उसे शमशान घाट में बैठी हुई संस्था या फिर टीम के सदस्यों से मिलना होगा. मृत व्यक्ति का आधार कार्ड देने के बाद मात्र 10 मिनट के अंदर ही मृत्यु प्रमाण पत्र उन्हें मिल जाएगा. लोग चाहे तो वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से इस प्रमाण पत्र को ले सकेंगे. इस सुविधा से अब लोगों को काफी फायदा होने वाला है. लोगों को अब इसके लिए नगर निगम के चक्कर काटने से राहत मिलेगी.
मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत
किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिवार के लोगों को उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत होती है. इममें ज्यादातर कानूनी मामलों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है, जिसमें पेंशन, बीमा का दावा, संपत्ति सहित कई अन्य मामले शामिल हैं.
Input- Aman kapoor