Saran Violence Case: इस मामले में राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के चुनाव अभिकर्ता डॉ. नवल किशोर के आवेदन पर अज्ञात के विरुद्ध नगर थाना कांड संख्या- 341/24 दिनांक - 20.05.24 धारा- 341/323/337/338/504/34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.
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Saran Violence Case: सारण जिले में वोटिंग से अगले दिन सुबह-सुबह हुई हिंसा मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. इस मामले में राजद प्रत्याशी और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. अब पुलिस ने इस हिंसा मामले में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है. पुलिस ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि दिनांक- 20.05.2024 को नगर थाना अंतर्गत छपरा विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या - 318, 319 के बाहर मतदान के समय भाजपा एवं राजद समर्थकों के बीच बूथ में गड़बड़ी के आरोप को लेकर नारेबाजी, गाली-गलौज एवं रोड़ेबाजी की घटना को कारित किया गया है. पुलिस ने बताया कि इस घटना के संबंध में अब तक 04 प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
पुलिस ने बताया कि इस मामले में सेक्टर पुलिस पदाधिकारी मो. सरवर खां के प्रतिवेदन पर दोनों पक्ष के अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध नगर थाना कांड संख्या- 345/24, दिनांक- 21.05.24 को धारा- 341/323/353/504/34 भा0द0वि0 और 131- आर0पी0 एक्ट 1951 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इसके अलावा अंचल अधिकारी, सदर, छपरा के प्रतिवेदन के आधार पर चुनाव प्रचार अवधि दिनांक- 18.05.24 को 06:00 बजे तक चुनाव प्रचार समाप्त होने के उपरांत भी राजद के स्टार प्रचारक श्री भोला राय द्वारा लोकसभा क्षेत्र नहीं छोड़ने के कारण इसे प्रथमदृष्टया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए नगर थाना कांड संख्या- 348/24, दिनांक- 22.05.24, धारा- 188 भा0द0वि0 एवं 131 आर0पी0 एक्ट, 1951 दर्ज किया गया है.
इतना ही नहीं इस मामले में राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के चुनाव अभिकर्ता डॉ. नवल किशोर के आवेदन पर अज्ञात के विरुद्ध नगर थाना कांड संख्या- 341/24 दिनांक - 20.05.24 धारा- 341/323/337/338/504/34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. साथ ही सारण लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के छपरा विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि मनोज 'कुमार, पिता स्व० पशुपति नाथ सिंह के ऑनलाइन प्राप्त आवेदन, जिसमें राजद प्रत्याशी डॉ. रोहिणी आचार्या और 07 अन्य नामजद समर्थकों एवं 50 अज्ञात के विरुद्ध दिनांक- 20.05.24 की शाम में छपरा विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या- 318, 319 पर फर्जी मतदान करने एवं विरोध करने पर भाजपा के पोलिंग एजेंट सुनील कुमार सिंह एवं भाजपा कार्यकर्ता सत्यानन्द सिंह के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट करने में आरोप में नगर थाना कांड संख्या- 349/24, दिनांक- 22.05.24, धारा- 341/323/337/338/307/171 (C) / 188/504/506 / 34 एवं 126/130/133 आर0पी0 एक्ट 1951 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
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पुलिस ने बताया कि इन कांडो में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पलिस ने बताया कि मदतान के अगले दिन दिनांक यानी 21.05.2024 को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त मतदान केंद्र से कुछ दूरी पर भिखारी ठाकुर चौक पर कुछ असामाजिक तत्वों ने यादव जाति के 03 व्यक्तियों को गोली मारकर जख्मी किया है. जांच में सामने आया है कि यह घटना 02 व्यक्ति के बीच विवाद से प्रारंभ हुई, जो बढ़कर गोलीबारी तक पहुंच गई. इस घटना में चंदन राय (24 वर्ष) पिता- नागेंद्र राय, निवासी- बड़ा तेलपा, थाना- नगर, जिला- सारण की मृत्यु हो गई है. साथी दो अन्य व्यक्ति गुड्डू राय, पिता- शंभू राय और मनोज राय, पिता- विदेशी राय दोनों निवासी- बड़ा तेलपा मठिया, थाना- नगर, जिला- सारण, घायल हुए हैं. इनका पटना में ईलाज चल रहा है.
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इस सम्बन्ध में निम्नलिखित काण्ड दर्ज किए गए हैं. चन्दन कुमार के बयान पर नगर थाना कांड संख्या - 347/24, दिनांक- 22.05.24, धारा- 147/148/149/188/323/324/337/307/353 एवं 27- आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है. मृतक के पिता नागेंद्र राय के आवेदन पर 12 नामजद व अन्य अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध नगर थाना कांड संख्या- 346/24, दिनांक- 21.05.24, धारा 147/148/149/307/302/120 (बी) / 34 एवं 27- आर्म्स एक्ट दर्ज कर इस घटना के 02 मुख्य अभियुक्तों 1. रामाकांत सिंह, उम्र- 62 वर्ष, पिता स्व० जयनारायण सिंह सोलंकी, 2. रविकांत सिंह उर्फ़ रामप्रताप सिंह, उम्र- 47 वर्ष, पिता- देवेन्द्र सिंह, दोनों निवासी- बड़ा तेलपा नई बस्ती, थाना- नगर, जिला- सारण को गिरफ्तार किया गया है. इनसे पूछताछ कर इनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 रायफल, 01 रिवॉल्वर एवं 56 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है.