Jharkhand News: बाबूलाल मरांडी, सांसद अर्जुन मुंडा और संजय सेठ समेत 27 भाजपा नेताओं के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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Jharkhand News: बाबूलाल मरांडी, सांसद अर्जुन मुंडा और संजय सेठ समेत 27 भाजपा नेताओं के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Jharkhand News: इस मामले को लेकर धुर्वा थाना में कांड संख्या 107/ 2023 दर्ज किया गया था. इसमें सांसद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, विधायक अमित मंडल , समीर उरांव, सांसद निशिकांत दुबे सहित 41 नामजद एवं कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

Jharkhand News: बाबूलाल मरांडी, सांसद अर्जुन मुंडा और संजय सेठ समेत 27 भाजपा नेताओं के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

रांची: 11 अप्रैल 2023 को रांची में सचिवालय मार्च के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद अर्जुन मुंडा, संजय सेठ सहित 27 भाजपा नेताओं की ओर से धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। 

बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने प्रार्थी बाबूलाल मरांडी, सांसद अर्जुन मुंडा ,संजय सेठ, दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, ढुल्लू महतो, कुशवाहा शशि भूषण, समरी लाल, नवीन जायसवाल के अलावा बिरंची नारायण सिंह, प्रदीप कुमार वर्मा, रविंद्र कुमार राय, यदुनाथ पांडेय ,शिवशंकर उरांव, ललित ओझा, रमेश कुमार सिंह, कामेश्वर सिंह, उमेश कुमार, नीलम चौधरी, अमित कुमार मंडल, अमित कुमार ,कृष्ण कुमार गुप्ता, अशोक कुमार बड़ाईक, आरती कुजूर आदित्य प्रसाद, सिद्धू माझी,शत्रुघ्न सिंह के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है. दरअसल, कार्यक्रम के तहत सचिवालय की ओर मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी. मामले को लेकर धुर्वा थाना में कांड संख्या 107/ 2023 दर्ज किया गया था. इसमें सांसद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, विधायक अमित मंडल , समीर उरांव, सांसद निशिकांत दुबे सहित 41 नामजद एवं कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

क्या है पूरा मामला
भाजपा की ओर से खनिज समृद्ध राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, मौजूद भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की उच्च दर के विरोध में इस मार्च का आयोजन किया गया था. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था और लाठीचार्ज भी किया था. उस दौरान क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी. सचिवालय तक मार्च पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी और राज्य के पार्टी सांसदों के नेतृत्व में शुरू हुआ था.

पुलिस का क्या है आरोप
पुलिस के मुताबिक पार्टी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने बोतल और पत्थर फेंके, जिससे कुछ पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी घायल हो गए थे. भाजपा कार्यकर्ताओ ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर बलपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े थे.

इनपुट- जी बिहार झारखंड ब्यूरो

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